आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में बैठक सम्पन्न
धार - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष अखिलेश जोशी की अध्यक्षता में सोमवार को समस्त बैंक, नागरपालिका, विद्युत विभाग एवं दूरसंचार विभाग के साथ बैठक आयोजित कर 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार मंगलवार को नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत की अध्यक्षता में समस्त बीमा कंपनियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन व प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा नित्यानंद कॉलेज में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें लोक अदालत से निराकृत प्रकरणों के फायदे के बारे में तथा विद्युत विभाग एवं नगरपालिका द्वारा जलकर एवं सपंत्ति कर में दी जा रही नियमानुसार छूट की विस्तृत जानकारी दी गई। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण करवाने पर विद्युत विभाग, नगरपालिका द्वारा जलकर, संपत्ति कर एवं बैंकों द्वारा आकर्षक छूट प्रदान की जाती है। आम नागरिक समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करवाकर लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते है।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीश/सचिव एस. विनीता नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत अशोक कुमार शार्मा, जिला न्यायाधीश/समन्वय, नेशनल लोक अदालत आलोक कुमार मिश्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल, प्रबंधक लीड बैंक बलराम बैरागी एवं समस्त बैंक, नगरपालिका, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, बीमा कंपनी के अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे।
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