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Wednesday 8 December 2021

कोरोना से हुई मौत पर पात्र परिजनों को 50 हजार की अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

 कोरोना से मौत पर पात्रों हेतु अनुग्रह राशि लेने जानें प्रक्रिया

कोरोना से हुई मौत पर पात्र परिजनों को 50 हजार की अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें 

संजय शर्मा संपादक 

हैलो धार पत्रिका/ हैलो धार न्यूज़ पोर्टल

       धार। कोरोना से हुई मौत पर पात्र परिजनों को 50 हजार की अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदक सम्बंधित तहसील में भी आवेदन दे सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। राशि पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। हां, यह जरूर है, जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, उन्हें अलग फॉर्म भरना होगा।अनुग्रह राशि लेने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी। आवेदन का निराकरण 30 दिन में किया जाएगा। 

          कलेक्टर डॉं. पंकज जैन ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को अनुग्रह राशि प्रदाय करने संबंधी आवेदन जिले की समस्त तहसील स्तर पर लिए जावेंगे। इसके लिए उन्होंने संबंधित तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश दे दिए है। कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50 हजार रूपए की अनुग्रह राषि दी जाएगी। अनुग्रह राशि प्रति मृतक देय होगी। 

*ये होंगे पात्र*

      1  ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिनमें मृतक का कोरोना वायरस संक्रमित (कोविड पॉजीटिव) होना RTPCR/RAT जांच अथवा अस्पताल, रोगी भर्ती सुविधा (in patient facility) के दौरान चिकित्सकीय जांच (Clinical Investigation- कम से कम 2 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित) में निर्धारित किया गया है। 

       2  ऐसे मृत्यु के प्रकरण जहां मृतक का कोरोना वायरस संक्रमित (कोविड पॉजीटिव) होना RTPCR/RAT जांच या चिकित्सकीय जांच (Clinical Investigation कम से कम 2 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित) में निर्धारित हो एवं मृत्यु ऐसी जांच की तिथि से 30 दिवस के भीतर हो गई हो, भले ही मृत्यु किसी अस्पताल, रोगी भर्ती सुविधा के बाहर हुई हो। 

         3  ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिसमें कोविड-19 संक्रमित रोगी किसी अस्पताल, रोगी भर्ती संस्था में भर्ती है तथा उसकी मृत्यु उसी भर्ती के दौरान 30 दिन पश्चात भी हो जाती हो। 

         4 ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिनमें उपरोक्त की पूर्ति नहीं होती है एवं मृत्यु किसी अस्पताल अथवा निवास पर हुई हो एवं जिनमें रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा फार्म 4  अथवा फार्म 4ए में जारी Medical certificate of cause of death (MCCD) (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में निर्धारित) मृत्यु प्रमाण पत्र में, मृत्यु का कारण कोविड-19 अंकित है, पात्र होंगे। 

        5  ऐसे मृत्यु के प्रकरण जो उपरोक्त की पूर्ति नहीं करते है एवं जहां कोई MCCD उपलब्ध नहीं है या मृतक के वारिसान MCCD  में उल्लेखित मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं है, में मृतक के वारिसान जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु प्रमाणित करने हेतु समिति (CDAC- Covid-19 Death Ascertaining Committee) के समक्ष आवेदन कर सकेंगें। जिला स्तरीय समिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य अथवा Medicine(जिले में मेडिकल कॉलेज होने की स्थिति में)तथा विषय विशेषज्ञ शामिल है।  

*ये पात्र नहीं होंगे*

        ऐसे व्यक्ति जो जहर से, दुर्घटना से आत्महत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जायेगा, भले ही मृतक मृत्यु के समय कोरोना वायरस से संक्रमित हो। ऐसे व्यक्तियों, शासकीय कर्मियों के वारिसानों को जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना अथवा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया है अथवा जो इन योजनाओं में लाभ लेने के लिये पात्र है, वह अनुग्रह राशि हेतु पात्र नहीं होगें। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत लागू बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित शासकीय कर्मी अनुग्रह राशि हेतु पात्र नहीं होंगे। 

         कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि हेतु नियत तिथि की गणना कोविड-19 संक्रमण के देश में प्रथम प्रकरण के प्रकाश में आये जाने के दिनांक से होगी। अनुग्रह राशि का प्रावधान कोविड-19 संक्रमण को महामारी के रूप में अधिसूचना रद्द करने अथवा अनुग्रह राशि के संबंध में आगामी आदेश जो भी पहले हो, तक प्रचलित रहेगा। मृतक के पति, पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) प्रथम हकदार होगे, उक्त के ना होने की स्थिति में अविवाहित विधिक संतान को तथा उपरोक्त के न होने की स्थिति में माता-पिता अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।


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