पर्चीविहीन / छुटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश
संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका/ हैलो धार न्यूज़ पोर्टल
धार - राज्य शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के संक्रमण के कारण लॉगडाउन अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पात्रता पर्चीविहीन / छुटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिये गये हैं। जिसके तहत् हितग्राहियों से पात्रता संबंधित घोषण पत्र के आधार पर सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची जारी की गई हैं, जो स्थानीय निकाय के माध्यम से हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जावेगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पात्रता पर्ची जारी करने की सूचना हितग्राही के पंजीकृत मोबाईल पर एस. एम. एस. के माध्यम से दी जायेगी। अस्थाई पात्रता पर्ची पर मई, जून एवं जुलाई, 2021 का तीन माह का खाद्यान्न, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत निःशुल्क वितरण किया जावेगा।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह मई एवं जून, 2021 का खाद्यान्न प्रतिमाह प्रति सदस्य 5 किग्रा के मान से निःशुल्क वितरण किया जावेगा। दोनों योजनाओं का मई तथा जून, 2021 का खाद्यान्न माह जून, 2021 से निःशल्क वितरण किया जायेगा। जबकि खाद्य सुरक्षा का जुलाई, 2021 से वितरण संबंधित उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जावेगा। राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ता को अपना पंजीकृत मोबाईल राशन लेते समय अपने साथ शासकीय दुकान पर लेकर जाना अनिवार्य होगा। जिससे की राशन प्राप्त करने में ओटीपी की प्रविष्टि राशन मित्र एप पर की जा सकें जिले में आपदा राहत के अंतर्गत कुल 5542 परिवारों को लाभांवित किया जा रहा हैं।
कलेक्टर आलोक कुमार सिंह द्वारा आपदा के समय नवीन जुडे हितग्राहियों को राशन प्राप्त करते समय कोविड-19 के नियमों पालन करने हेतु अनुरोध किया हैं।
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