डी.ए.पी. उर्वरक की संशोधित विक्रय दर कृषको के लिए विक्रय प्रति बोरी (50 किग्रा.) 1200 रुपए निर्धारित की गई
संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका/ हैलो धार न्यूज़ पोर्टल
धार - उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के द्वारा डी.ए.पी. उर्वरक की दर के संबंध मे खरीफ 2021 के लिए भारत शासन द्वारा नम्बर 23011/1/2021-पी.एण्ड के से कार्यालय मेमोरेण्डम जारी कर संशोधित एन.बी.एस. स्कीम जारी की गई है । जिसके परिपेक्ष मे डी.ए.पी. उर्वरक की संशोधित विक्रय दर कृषको के लिए विक्रय प्रति बोरी (50 किग्रा.) 1200 रुपए निर्धारित की गई है ।
अतः कृषक भाईयो को सूचित किया जाता है कि डी.ए.पी. उर्वरक की प्रति बोरी 1200 रुपए मे सहकारी समितियो एवं निजी विक्रेताओ से क्रय कर सकते है, संबंधित से संस्था से पक्का बिल प्राप्त करें । यदि कोई विक्रेता/संस्था आपको निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर विक्रय करता हैं, तो तत्काल विकासखण्ड के संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को सूचित करे साथ ही कोई अनाधिकृत व्यक्ति अनावश्यक रूप से उर्वरक का भण्डारण कर कालाबाजारी करते पाया जाता है, तो तत्काल सूचित करे, ताकि संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
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