कोरोना बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा
संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका
भोपाल - कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार), प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक लगेंगे,शनिवार रविवार शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कल 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश के समस्त जिलों के नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा। सम्पूर्ण छिंदवाड़ा जिले में कल 8 अप्रैल की रात 8 बजे से आगामी 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शाजापुर शहर में आज रात 8 बजे से अगले 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
इधर खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रदेश सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के आदेश जारी किए हैं ,जिसमें चिकित्सकों से भी कहा गया है कि वह आपातकालीन परिस्थितियों में ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें और विधिवत उसका रिकॉर्ड भी रखा जाए और विशेष परिस्थितियों के अलावा मरीजों को अगर ये इंजेक्शन प्रिसक्राइब किया जाता है , तो उसकी जिम्मेदारी चिकित्सक, अस्पताल की होगी.
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