जनपद पंचायत नालछा की ग्राम पंचायत दिग्ठान के सचिव चौधरी तत्काल प्रभाव से निलंबित
संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका
धार - 11 मार्च 2021/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आशीष वशिष्ठ ने जनपद पंचायत नालछा की ग्राम पंचायत दिग्ठान के सचिव नंदकिशोर चौधरी को अपने सचिवीय दायित्वों का निर्वहन नही करने, मनरेगा के कार्यों में की गयी अनियमितता एवं दिशा निर्देश के विपरीत जावकार्ड जारी करने, अभिलेखों में हेराफेरी किए जाने के आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट पाए जाने से म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के विपरीत होने से सचिव नियुक्ति नियम 2011 के नियम 03 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 03 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उन्होंने बताया कि सचिव द्वारा मनरेगा अंतर्गत संपादित कार्यों में वित्तीय अनियमितता तथा मनरेगा के दिशा निर्देश अनुसार कार्यों का संपादन न होने, 47 जाबकार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है , ये सभी विस्थापित जायकार्डधारी होने एवं नियम विरूद्ध निर्धारित प्रकिया के पालन किए बिना किसी व्यक्ति विशेष को लांभावित किये जाने, मजदूरी का भुगतान एक ही खाता नम्बर में किए जाने तथा जाबकार्डधारी व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को भुगतान किये जाने सबंधी जांच रिपोर्ट के आधार पर सचिव चौधरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। सचिव द्वारा अपना प्रतिउत्तर संतोषप्रद प्रस्तुत नहीं किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नालछा ने अवगत कराया कि इस संबंध में पुलिस थाना सागोर म.प्र. में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सचिव को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत उमरबन नियत किया गया है।
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