विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया
लोकोपयोगी लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक बुधवार को होता हैं
संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका
धार - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा जारी दिशा -निर्देषों के पालना में व माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष महोदय, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, के नेतृत्व में एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, श्रीमती एस. विनीता, के मार्ग-दर्षन में फांसी वाली टेकरी धार में जिला विधिक सहायता अधिकारी, मुकेश कौशल, की सहभागीता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
श्री कौशल द्वारा नालसा योजना अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं योजना-2015 एवं आदिवासियों के अधिकारो का संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिये विधिक सेवा योजना, 2015 के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही लोकोपयोगी सेवाओं के लिये लोक अदालत की जानकारी दी गई व बताया गया कि लोकोपयोगी सेवाऐं जैसे वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिये यातायात सेवा, डाक-तार या टेलिफोन सेवा, विद्युत प्रकाश या जल का प्रदाय या सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली या अस्पताल या औषधालय सेवा या बीमा सेवा से संबंधित विवादों का संज्ञान खण्डपीठ द्वारा लिया जाता है। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार में प्रत्येक बुधवार को खण्डपीठ का संचालन प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जाता है।
शिविर के दौरान स्थानीय निवासियों की समस्याओं से संबंधित जैसे जल-प्रदाय की समस्यां, मल-वहन की समस्यां, स्ट्रीट लाईट की समस्यां आदि आवेदन पत्र लिये गये। शिविर में विधि छात्रा कुमारी गौरी राजपुरोहित अपनी इंटर्नषीप के दौरान उपस्थित रही व भुतपूर्व पैरालीगल वालेंटियर्स शिवसिंग तोमर, शकील मो. शेख एवं श्रीमती अर्चना मुकाती आदि उपस्थित रहे।
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