पात्रता है और छोड़ दिया तो समझ लेना- कलेक्टर आलोक कुमार सिंह
लापरवाही पर नालछा जनपद सीईओ को हटाने के निर्देश, वन मित्र पोर्टल की समीक्षा का मामला
संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका
धार - वन अधिकार पट्टा के पात्र हितग्राही को लाभ नहीं मिला तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नालछा के जनपद सीईओ को लापरवाही पर हटाया जाए। जिला पंचायत सभा कक्ष में कलेक्टर आलोक कुमार सिंह द्वारा वन मित्र पोर्टल की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए गए ।
बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बृजेश पांडे एवं जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर द्वारा वन मित्र पोर्टल की कार्रवाई के संबंध में निर्देश दिए गए कि शासन की मंशा अनुसार इन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ निराकृत करना है। जिन प्रकरणों में अभिलेखों की कमियां हैं उसमें एसडीएम एवं जनपद सीईओ अपने स्तर पर अभिलेख बुलाकर पूर्ति करायें।
वन मित्र पोर्टल के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को तत्काल प्रेषित करें । जिन प्रकरणों में ग्राम बन अधिकार समिति ने अमान्य की अनुशंसा की है, उन्हें अत्यंत सूक्ष्मता के साथ परीक्षण कर देखें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही वन अधिकार पत्र के लाभ से वंचित न रहे । मुख्यमंत्रीजी की मंशा अनुरूप कोई भी पात्र हितग्राही वन अधिकार पत्र के लाभ से वंचित न रहे यह सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस हेतु प्रतिदिन एसडीएम,फ़ॉरेस्ट एसडीओ एवं जनपद सीईओ फाइलों का निराकरण करने हेतु बैठें एवं पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रकरणों का निराकरण करें ।अभिलेख बुलवाकर पूर्ति करवाएं, आगामी 30 तारीख तक प्रति दिवस कितने दस्तावेज की पूर्ति होगी प्लान बना कर दे।
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