खाद्यान्न सुरक्षा किसी गरीब के लिए कितना महत्व रखती है इस बारे में सोचे-कलेक्टर आलोक कुमार सिंह
पात्रता पर्ची के बनाने और आधार सीडिंग के संबंध में कलेक्टर हुए सीईओ व सीएमओ से मुखातिब
संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका
धार - आप लोगों में से कितनों ने किसी भी परिवार के भरण पोषण की ता उम्र जवाबदेही ली है। अभी सरकार के माध्यम से यह मौका हासिल हुआ है। इसे सीरियसली करें। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह आज जिला पंचायत सभागृह में जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से मुखातिब थे। मामला खाद्य विभाग द्वारा प्रतीक्षतारत हितग्राहियों की नवीन पात्रता पर्ची के बनाने और आधार सीडिंग के संबंध में था। कलेक्टर ने कहा कि पात्रता पर्ची के बाद मिली खाद्यान्न सुरक्षा किसी गरीब के लिए कितना महत्व रखती है इस बारे में सोचे और कार्य करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत धार जिले में नवीन पात्रता पर्ची हेतु जोड़े जाने वाले 18 हजार 597 पात्र परिवारो का सत्यापन करें। तथा इसी के साथ जिले में पूर्व से जारी पात्रता पर्ची में 28 हजार 481 सदस्यों को जोड़ने तथा 84 हजार अपात्र सदस्यों को हटाने की कार्यवाही करें। श्री सिंह ने 1 सितंबर को सभी ब्लॉक मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थित में हितग्राहियों को नवीन पात्रता पर्ची कोरोना गाईडलाईन को ध्यान में रखते हुए समारोहपूर्वक वितरित करने के निर्देश दिए।
श्री सिंह ने अवगत कराया कि One Nation One Ration card व्यवस्था अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग पूर्ण करने पर जिले को additional browsing की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार शेष पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण किया जाना है।
उन्होने आधार सीडिंग के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए। आधार सीडिंग उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों को आधार नंबर दर्ज करने एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। आधार नंबर दर्ज करने के साथ-साथ eKYC भी किए जा सकेंगे।
वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से जिन हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज नहीं है, ऐसे हितग्राहियों के नाम, पता, समग्र आईडी, संलग्न दुकान का नाम आदि की जानकारी DSO/JSO login में NIC द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आधारविहीन हितग्राहियों का प्रिंट दुकानवार निकाला जाकर दुकानों के विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाए।
बीमार, निःशक्तजन, वृद्ध एवं बच्चों के आधार सीडिंग की कार्यवाही ग्राम स्तर/घर पर जाकर कराई जाए। ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा विगत 6 माह से उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त नहीं किया गया है। इन हितग्राहियों के अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है। ऐसे हितयाहियों की सूची पृथक से उपलया कराई जाएगी, इनमें से जिन हितग्राहियों को पीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरण न हो पाने के कारण 06 माह से राशन वितरण प्राप्त न करने वालों की सूची में सम्मिलित किया गया। ऐसे हितग्राहियों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाए एवं सत्यापन में परिवार उपलब्ध होने पर उनके भी आधार नंबर पोर्टल पर दर्ज कराये जावे। अस्तित्वहीन/अपात्र परिवारों/हितग्राहियो को अनुमोदन उपरांत अस्थाई रूप से पोर्टल से विलोपित किया जाए। परिवार यदि पुनः अपने आधार नंबर उपलब्ध कराता है, तो उसे संचालक खाद्य की अनुमति से पुनः जोडा जाकर उनकी शेष पात्रतानुसार राशन का प्रदाय किया जा सकेगा।
बगैर आधार नंबर वाले हितग्राहियों का पंजीयन
जिले में जो आधार पंजीयन केन्द्र संचालित है। उनकी सूची विक्रेताओं को उपलब्ध कराई जावें ताकि हितग्राहियों को पंजीयन केन्द्र की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। NFSA अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों में से जिनके द्वारा अभी तक आधार नंबर हेतु पंजीयन नहीं कराया गया है उनका पंजीयन ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक एवं नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी के माध्यम से कराया जाए।
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