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Wednesday 27 May 2020

धार विधायक नीना वर्मा ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में जनहितकारी कार्यों की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाया

धार विधायक नीना वर्मा ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में जनहितकारी कार्यों की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाया

नियमानुसार शर्तों के साथ व्यापारिक गतिविधियां जिले में प्रारंभ हो

संजय शर्मा संपादक 
हैलो धार पत्रिका 
      धार-  धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा ने कोरोना काल में दो माह से चल रहे लॉक डाउन में जनसामान्य को राहत मिले इसलिए विभिन्न जनहित कार्यों के लिए प्रशासन से आग्रह किया है।जिस अनुसार
            1. भारत सरकार तथा प्रदेश शासन की गाईड लाईन अनुरूप जिले में नगरीय क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेमेंट एरिया को छोडकर शेष क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शर्तो के साथ खुलवाये जाय। इस हेतु आड-इवन पालिसी को अपनाते हुए दुकानो को नम्बर आंवटित किया जावे तथा एक दुकान छोडकर एक दुकान, एक दिवस छोडकर चालु करने हेतु अनुमति प्रदान की जाय। 
         2. जिन व्यापारिक दुकानों को खुलवाया जाना उनमें दुध डेयरी, कपडे प्रेस करने की दुकान, मोची, स्टेशनरी, टेलरिंग जैसे छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता प्रदान की जावे।  
         3. वर्षा पूर्व जनसामान्य को अपने मकानों, दुकानों आदि में मरम्मत व निर्माण आदि कार्य करने होते है, इस हेतु जिले में निजी निर्माण कार्यो की अनुमति संबंधित एस.डी.एम. के माध्यम प्रदान की जावे, क्योकि वर्षाकाल में कुछ निर्माण कार्य किया जाना संभव नही हो पाता है। साथ ही शासकीय निर्माण कार्यो भी प्राथमिकता से प्रारंभ करवाया जाय। जिससे मजदुरो को भी रोजगार उपलब्ध करवाएगा। 
            4. जिले में ग्रामीण क्षेत्रों व नगरीय क्षेत्र में शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास के आवंटन व राशि प्रदान की गई है। इस हेतु प्रधानमंत्री आवास निर्माण की संबंधित हितग्राहियों को अनुमति प्रदान की जावे। जिससे व्यापक स्तर पर जिले में निर्माण प्रारंभ होंगे और रोजगार सृजित होंगे। 
             5. धीरे-धीरे व्यापारिक गतिविधिया बढने के साथ ही सामान के परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होगी, इस हेतु इन्दौर से प्रतिदिन सामान लाने वाले जिले के ट्रांसपोर्टर का चिन्हांकन कर उनके ट्रक्स को प्रतिदिवस एक फेरा लगाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जावे ताकि जिले में सामान की आपूर्ती सुनिश्चित हो सके। 
         6. निजी क्लिनिक व चिकित्सकों की बैठक लेकर शासन की गाईड लाईन अनुरूप उन्हे शर्तो के साथ क्लिनिक प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाय ताकि अन्य बिमारियों से ग्रसित मरीजो को चिकित्सा लाभ प्राप्त हो सके। इन निजी क्लिनिक के माध्यम से कोविड-19 का संक्रमण न फैले इस हेतु  आवश्यक व्यवस्था क्लिनिक द्वारा सुनिश्चित करवायी जाय। 
               7. खाने की होटल्स को होम डिलिविरी की अनुमति प्रदान की जावे। 
          8. शासकीय कार्यालयों के साथ सी.ए., वाणिज्यिक एडव्होकेट, जैसे कार्यालयों को अनुमति प्रदान की जाय।
              इसी प्रकार तिरला, आहु ,नोगाव सहित बगड़ी ,मांगोद, बदनावर ,तीसगांव सोसायटी में गेहूं खरीदी कि समय सीमा भी बढ़वाई गई जहाँ पर पंजीकृत किसानों की उपज की खरीदी होगी।

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