धार बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न
संजय शर्मा
संपादक हैलो धार
धार, 1 अगस्त, 2018 किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों से बच्चों के संबंध में कार्य करने वाले प्रत्येक थाने में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों एवं अन्य हितधारियों पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास (जिला बाल संरक्षण समिति) धार द्वारा किया गया ।
उन्मुखीकरण में विषय विशेषज्ञ पहल जनसहयोग संस्था इन्दौर से श्रीमती अनुपमा गोखले ने उपस्थित प्रतिभागियों को अधिनियम की बारिकीयों से परिचित करवाया । उन्होने देखरेख एवं संरक्षण की आवष्यकता वाले बच्चों के संबंध में दी जाने वाली सहायता एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में पावर पाइंट प्रेजेन्टेषन के माध्यम से जानकारी प्रदान की। प्रषिक्षण देखरेख की आवष्यकता एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में जानकारी, कार्यवाही पर एक लघु फिल्म का प्रर्दषन किया गया । प्रतिभागियों ने अधिनियम एवं प्रक्रिया के संबंध में आने वाली समस्याओं के संबंध में मार्गदर्षन प्राप्त किया ।
प्रशिक्षण मे डी.एस.पी. अजाक रामतिलक मालवीया, स्वास्थ्य विभाग से डाॅ. नन्दुला निपान मेडिकल आॅफिसर शास. जिला भोज चिकित्सालय धार, बाल कल्याण समिति के सदस्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती रेखा द्विवेदी, आई.एस बुन्देला सहा.संचालक आॅगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्र धार, बाल कल्याण समिति, किषोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, चाईल्ड लाईन एवं बालगृह के प्रतिनिधि मौजूद थे । प्रषिक्षण के अंत में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कु. भारती डाॅगी ने आभार व्यक्त किया।
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