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Sunday 25 March 2018

बाल अधिनियमों पर कार्यशाला सम्पन्न

बाल अधिनियमों पर कार्यशाला सम्पन्न 
बाल अधिनियमों पर कार्यशाला सम्पन्न

    धार, मार्च, 2018 महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिले में संचालित समस्त शासकीय छात्रावास अधीक्षको, बाल देखरेख गृह के अधीक्षक एवं स्टाॅफ, विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारियो/कर्मचारियों, श्रम विभाग, चाइल्ड लाईन, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं लेैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों से अवगत करवाये जाने एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओें की सहायता एवं सुरक्षा हेतु जिले में आरंभ किये जा रहे सखी सेन्टर की कार्य से अवगत करवाये जाने कार्यशाला का आयोजन किया गया ।  
प्रशिक्षण सत्र का आरंभ जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी कु. भारती डाॅगी द्वारा जिला बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एवं सभी प्रतिभागियों स्वागत कर किया । उन्होने बालकों के संबंध में बनाये गये अधिनियमोें का प्रचार एवं अधिनियम एवं बच्चोें के सबंध में कार्य करने दौरान आने वाली सभी समस्याओें के संबंध मेें आने वाली कठिनाईयो के निराकरण हेतु बिना संकोच प्रश्नों उठाने एवं प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ लेने प्रशिक्षण को औचित्यपूर्ण बनाने का निवेदन किया । 
कार्यशाला में प्रशिक्षण,  संस्था आरंभ शिक्षा एवं सामूदायिक विकास समिति भोपाल से आमंत्रित विषय विशेषज्ञ अमरजीत कुमार सिंह द्वारा प्रतिभागियोें को अधिनियम के प्रावधानोें पर विस्तार से जानकारी दी, कार्यशाला में बाल लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित लघु फिल्म कोमल जीवन का प्रदर्शन भी किया गया उसी परिप्रेक्षय में उन्होने बच्चोें के विरूद्ध होने वाले अपराध बालक एवं बालिकाओं के संबंध मेें विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारियो/कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों एवं आरोपी के विरूद्ध लगायी जा सकने जाने वाली धाराओं के बारे में तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकोें के संबंध में की जाने वाली प्रक्रिया को बताया उन्होने बताया की बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के कार्य क्या है तथा बालक को बोर्ड के समस्त प्रस्तुत करते समय बाल कल्याण पुलिस अधिकारी किसी भी हालत में ंयुर्निफार्म में नही होना चाहिये एवं गृह मंे निवासरत बालकों  (विधि का उल्लंघन करने वाले एवं सहायता की आवश्यकता वाले) को बाल सुलभ वातावरण उपलब्ध करावाया जाना चाहिये । 
वन स्टाॅप सेंटर (सखी) हिंसा से पीड़ित महिलाओं हेतु सहायताः-
प्रशिक्षण में जिला महिला सशक्तिकण अधिकारी ने वन स्टाॅप सेन्टर (सखी) के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई वन स्टाॅप सेन्टर (सखी) केन्द्र के तहतृ सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को संरक्षण एवं सहायता के लिये एक ही स्थान पर आश्रय, चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, विधिक सहायता एवं परामर्श आदि की सुविधायें उपलब्ध कराना। महिलाओं/बालिकाओं को तत्काल आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना है । जिले में इसके लिये शास. जिला भोज चिकित्सालय धार में स्थान का चयन कर लिया एवं विभागा शिघ्र ही सखी सेन्टर आरंभ किया जा रहा है ।  
  प्रशिक्षण में जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष  दिलीप पटोंदिया, बाल कल्याण समिति के सदस्य श्रीमती चेतना राठौर, श्री राकेश दुर्गेश्वर,  नवीन भॅवर,  शिवराम मुवेल किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य श्रीमती मिताली प्रधान, पुलिस विभाग से डी.एस.पी. श्री आनंद तिवारी, एस. आई. श्रीमती अन्जना धुर्वे, श्रीमती अनिता मंडलोई प्रभारी महिला प्रकोष्ठ (पुलिस), विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारियो/कर्मचारियों, विभाग से विकासखण्ड महिला सशक्तिरकण अधिकारी श्रीमती सरोज ठाकुर, सुश्री शारदा जोशी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, चाईल्ड लाईन जिला-धार के सदस्य, शासकीय छात्रावास अधीक्षक लगभग 250 से भी ज्यादा प्रतिभागी उपस्थित रहे ।  

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