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Sunday 5 December 2021

अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुज्ञा नहीं होंगी -कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

 अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुज्ञा नहीं होंगी -कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी 

संजय शर्मा संपादक 

हैलो धार पत्रिका/ हैलो धार न्यूज़ पोर्टल

      धार।   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) डॉं. पंकज जैन ने आदेश जारी कर म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति जिसमें शासकीय भवन, उनकी दीवारें माईल स्टोन, टेलिफोन, विद्युत खम्बों पर नारे लिखकर, पोस्टर चिपकाकर, प्रतीकों की पेंटिंग ध्वज लगाकर उसे विरूपित करते है अथवा किसी निजी सम्पत्ति भवन, झोपड़ी, अहाते दीवार पर उसकी अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुज्ञा नहीं है। सड़क के दोनों छोर मिलाकर बैनर लगाना भी संज्ञेय अपराध के लिये दंडित किया जा सकता है।

   आदेश के तहत राजनैतिक दलों उनके कार्यकर्ता, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त अधिनियम का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार का कार्य जनपद पंचायत समस्त जिला धार हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये करेंगे। उक्त विरूपण अधिनियम का पालन नहीं करने की दशा में भारतीय दण्ड के प्रावधान अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये जिला एवं जनपद स्तर पर अधिनियम का पालन कराने के लिये दल गठित कियेे गए है। वे सक्षम कार्यवाही करते हुए प्रत्येक प्रकरण की सूचना नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07292-222765 एवं संबंधित उनके रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष पर तत्काल देगें, इससे निर्वाचन का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से निर्विघ्न, बिना बाधा के सम्पन्न हो सके।


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