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Wednesday 18 August 2021

एक विकासखण्ड स्तरीय समन्वयक सहित 18 सचिव, ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी

 एक विकासखण्ड स्तरीय समन्वयक सहित 18 सचिव, ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी

संजय शर्मा संपादक 

हैलो धार पत्रिका/ हैलो धार न्यूज़ पोर्टल

             धार - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आशीष वशिष्ट ने जिले के एक विकासखण्ड स्तरीय समन्वयक सहित 18 सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने में रूचि नही लेने तथा हितग्राहियों से निरन्तर सम्पर्क नही किए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए है। इनमें जनपद पंचायत गंधवानी के विकासखण्ड स्तरीय समन्वयक विप्लव शर्मा, जनपद पंचायत डही की ग्राम पंचायत बलवानी के सचिव इंदरसिंह जमरा, फिफेडा के सचिव गम्भीरसिंह अलावा, करजवानी के सचिव मुकामसिंह अहरवाल, पिपलूद के सचिव भूरसिंह बोदड, ग्राम पंचायत करजवानी के ग्राम रोजगार सहायक कैलाश अहरवाल, पिपलूद के ग्राम रोजगार सहायक रेमालसिंह मण्डलोई, बलवानी के ग्राम रोजगार सहायक जेमालाल बघेल शामिल है।

          इसके अलावा जनपद पंचायत उमरबन की ग्राम पंचायत लुन्हेरा बुजुर्ग के सचिव मंगलसिंह मण्डलोई, ग्राम रोजगार सहायक संजय चौहान, आमसी के ग्राम रोजगार सहायक चैनसिंह वास्केल, जनपद पंचायत बाग की ग्राम पंचायत महाकालपुरा की सचिव विमला परिहार, ग्राम पंचायत आगर के सचिव अतिरिक्त प्रभार श्रीराम मण्डलोई, महाकालपुरा के ग्राम रोजगार सहायक कृष्णा प्रजापति, जनपद पंचायत गंधवानी की ग्राम पंचायत धावड़दा के सचिव करणसिंह मण्डलोई, ग्राम पंचायत धोला हनुमान के सचिव नहारसिंह जमरा, धावडा के ग्राम रोजगार सहायक कुंवरसिंह सोलंकी, धोला हनुमान के ग्राम रोजगार सहायक राजेश अखाडे तथा जनपद पंचायत कुक्षी की ग्राम पंचायत कापसी के ग्राम रोजगार सहायक तेजालाल परमार को कारण बताओ नोटिस जारी किए है।           साईओ श्री वशिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत 14 अगस्त को ग्राम पंचायतवार समीक्षा की गई। जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को लक्ष्य आवंटित किए गए, आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध आवास पूर्ण नही किए गए। साथ ही संबंधित हितग्राहियों से निरन्तर सम्पर्क भी नही किया गया, जिससे लक्ष्य के अनुरूप आवास पूर्ण नही हुए है। इस संबंध में उक्त सभी संबंधितों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के अभिमत उपरान्त अपना प्रतिउत्तर 23 अगस्त तक समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।


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