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Sunday 30 May 2021

धार डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक सम्पन्न 1 जून 2021 से क्या खुला बंद जानिए

 धार डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक सम्पन्न 1 जून 2021 से क्या खुला बंद जानिए 

कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया गया है तो दुकान को नियमानुसार सील कर कार्यवाही की जावेगी- मंत्री दत्तिगांव 

संजय शर्मा संपादक 

हैलो धार पत्रिका/ हैलो धार न्यूज़ पोर्टल

           धार - जिले में कोविङ 19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में शासन द्वारा जारी पूर्व आदेशों अधिक्रमित करते हुए आज कलेक्ट्रेट स्थिति वीसी कक्ष में जिले के कोविड प्रभारी तथा प्रदेश के औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तिगांव की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद छतरसिंह दरबार, विधायक नीना विक्रम वर्मा, कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक आदित्यप्रताप सिंह, राजीव यादव सहित कमेटी के अन्य सदस्यों मौजूद थे। 

              बैठक में कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से किये हेतु विचार-विमर्श / निर्णय लिये गये कि जिले में व्यापक रूप से टीकाकरण अभियान चलाया जाये। विभिन्न वर्ग जैसे की केमिस्ट, किराना दुकान, फल सब्जीयाँ, डेयरी, उपज मण्डी इत्यादि को विशेष कैम्प लगाकर या मोबाईल वैकसीनेशन यूनिट द्वारा टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाये एवं 10 जून तक इनका टीकाकरण कराया जाना अनिवार्य किया जाये।  फ्लेक्स, बैनर, स्लोगन इत्यादि द्वारा टीकाकरण हेतु प्रचार प्रसार कर लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। सभी शासकीय विभागों के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी को विशेष केम्प लगाकर शत प्रतिशत टीकाकरण अनिवार्य रूप से करवाया जाये। कृषि उपज मण्डी में विपणन कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व किसानों का पंजीयन कराकर एसएमएस द्वारा नियत दिनांक को मण्डी में बेचने हेतु अवगत कराया जाये एवं निश्चित संख्या (भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिती द्वारा निश्चित) में केवल ट्रेक्टर ट्राली द्वारा विक्रय / निलामी की अनुमति अपने अपने अनुभाग क्षेत्र में ही कृषकों को दी जाये। भारसाधक अधिकारी द्वारा समय, निलामी का रोस्टर, मण्डी प्रागण की व्यवस्था एवं कोविड 19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्णय लिये जा सकेंगे विपणन कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व भारसाधक अधिकारी सभी मण्डी कर्मचारी व्यापारी, हम्माल तुलावटी इत्यादी का निश्चित समय में शतप्रतिशत रेपिड एंटीजन टेस्ट एवं टीकाकरण करवाया जाना सुनिश्चित करे। जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने खोली जावे एवं नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई दुकानों में भीडभाड एवं कोविड 19 की स्थिति को देखते हुए खोले जाने का निर्णय लिया जाये। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायें। नो मास्क नो सर्विस अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई भी समान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया गया है तो दुकान को नियमानुसार सील कर कार्यवाही की जावेगी। अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामजिक दूरी का पालन करते हो, हैण्डवास / सैनिटाईजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगाये इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। 

पूर्णतः प्रतिबंधित गतिविधियां

                 प्रतिदिन प्रात 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुले रखे जा सकेंगे। संपूर्ण जिले में सांय 6 बजे से रात्रि कर्फ्यू रहेगा। जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। यह शनिवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। सब्जी / फल थोक मण्डी केवल सोमवार एवं गुरुवार को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेगी। सब्जी एवं फल ठेले केवल गली मोहल्ले में घुमकर सामग्री विक्रय कर सकेंगे। कृषि उपज मंडियों जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार क्रमशः खोली जा सकेगी। हाट बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। अंतिम संस्कार / शवयात्रा एवं मृत्यु भोज में अधिकतम 10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेगें। विवाह समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेगें। सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग बंद रहेगें। केवल ऑनलाईन क्लॉसेस संचालित की जा सकेगी। सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट ऑडिटोरियम, सभागृह सार्वजनिक पार्क, जिम आदि प्रतिबंधित रहेगें। सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही सकेंगे। अत्याधिक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालय को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जा सकेंगे अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर स्वास्थ्य एवं चिकित्स शिक्षा (Public Health and Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित ह

है।।समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालयों को केवल टेक होम डिलेवरी के लिये खुले रखने की अनुमति रहेगी। समस्त लॉजिंग / होटल / रिसोर्ट केवल आगन्तुको के लिये खुल सकेंगे। लॉज / होटल / रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में केवल टेक होम डिलिवरी / रूम सर्विस की अनुमति होगी। जिले में रूल ऑफ सिक्स के तहत अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र नहीं हो सकेंगे। जिले में लेबर मार्केट प्रतिबंधित रहेगें। शेष गतिविधियाँ जो प्रतिबंध से मुक्त रहेगी

            जिले में समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालु रहेंगे। पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालु रहेंगी। बैंक बीमा कार्यालय एवं एटीएम चालु रहेंगे। बैंक द्वारा ग्राहकों को लेन-देन हेतु टोकन व्यवस्था की जावेगी।प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केवल आपरेशन्स को अनुमति रहेंगी। बैंक, इन्श्योरेंस एनबीएफसी से जुड़े संस्थानों के एमपीआई, कापरेटीव क्रेडिट सोसायटी, कैश मैनेजमेंट एजेंसी संचालित एवं आवागमन की अनुमति रहेंगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेंगी। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजर को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति रहेंगी। सम्पूर्ण जिले में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेंगी। यलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। एम्बुलेस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण जिले में आवागमन निर्वाध रहेगा। अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वालो यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छुट रहेंगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जा सकेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेंगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर हाऊस हेल्प मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। फायर बिग्रेड टेलीकम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल / डीजल/ केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं दूध एकत्रीकरण/वितरण/ फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी। समस्त निजी कार्यालय (Private commercial establishment) कुल कर्मचारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी। जिले में समस्त निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए किये जा सकेंगे।


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