अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया
संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका
धार - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार व जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार श्री बी.के. द्विवेदी के मार्ग-दर्षन में 08 मार्च, 2021 को ’’अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’’ के उपलक्ष्य सचिव श्रीमती एस. विनीता, के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।
प्रातः जिला जेल, धार में निरूद्ध महिला बंदियों के विधिक अधिकारों, उनकों मील रही सुविधाओं का जायजा लेने तथा अन्य किसी समस्याओं की जानकारी ली गई व साक्षरता शिविर का आयोजन करते हुवे जानकारी दी गई की प्रत्येक महिलाओं को संविधान द्वारा विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं जो जेल में निरूद्ध होने के बावजुद भी प्रभावषील रहते है। जैसे - निजता का अधिकार, अपने दुध मुहे बच्चे का पालन पोषण का अधिकार, षिक्षा का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार आदि यदि इन प्रकार के अधिकारों का किसी प्रकार से अतिक्रमण या हनन होता है तो इसकी जानकारी तुरंत प्राधिकृत अधिकारी को दी जानी चाहीए।
शासकीय गल्र्स काॅलेज, धार की छात्राओं के साथ आॅनलाईन वेबीनार आयोजित की गई, जिसे सचिव, एस. विनीता व जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेष कौशल द्वारा संबोधित किया गया। अर्जुन काॅलोनी, में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया व पीएलव्ही रितीका परमार, मनीषा टिटवानिया, डिम्पल परमार, शिवसिंग तोमर व निवेदीता शर्मा द्वारा आंगनवाडी केन्द्र क्रमांक 53 पर साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
‘‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’’ के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, गतिविधियां, षिविर आदि का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों कका उद्देष्य समाज के सभी तबकों की महिलाओं को जागृत व सषक्त करना रहा। आयोजन के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति न केवल जागरूक किया गया बल्कि उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्राधिकरण द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिए स्थानों का चयन इस प्रकार किया गया कि समाज के हर तबके, वर्ग, समुदाय की महिलाओं तक पहुंच सुलभ हो तथा विभिन्न तबकों की महिलाओं द्वारा किन-किन परेषानियों का सामना करना पड़ रहा हैं, इसकी जानकारी प्राप्त होवे।
No comments:
Post a Comment