12 दिसंबर, को आयेाजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारी शुरू
संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका
धार - माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देषानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष महोदय, बिनोद कुमार द्विवेदी, की अध्यक्षता में दिनांक 12 दिसंबर, 2020 को जिला धार में स्थित समस्त सिविल न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु अपर सत्र न्यायाधीष/सचिव राजाराम बड़ोदिया, की अध्यक्षता में आज प्री-सिटिंग बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार के सभागृह में किया गया। बैठक में नगरपालिका, विद्युत विभाग, बैंक आॅफ इंडिया, स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, बैंक आॅफ बड़ोदा, म0प्र0 ग्रामीण बैंक लिड बैंक मैनेजर आदि के प्रमुख पदाधिकारी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी, मुकेष कौशल उपस्थित रहे।
ज्ञातव्य होवे की कोरोना महामारी के चलते लाॅकडाउन के कारण विगत लोक अदालते स्थगित की जाती रही है। आगामी नेषनल लोक अदालत 12 दिसंबर, 2020 को आयोजित की जाना है। जिसका आयोजन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुवे बचाव के समस्त साधनों के साथ-साथ सोसियल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुवे, किये जाने हेतु विचार-विमर्ष किये गये व अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण हेतु दिषा-निर्देष जारी किये गये है।
श्री बड़ोदिया द्वारा जानकारी दी गई कि आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामलें, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोडकर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (न्यायालय में लंबित प्रकरण), दिवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेषन (मुकदमा पूर्व) के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जावेगा।
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