HelloDharNews

HelloDharNews Hindi news Website, Daily Public News, political, crime,filmy, Media News,Helth News

Breaking

Friday 31 July 2020

राजस्व न्यायालयों के फैसलों की प्रति के लिए निर्धारित शुल्क अदा करते ही मिल जाएगी प्रमाणित प्रति

राजस्व न्यायालयों के फैसलों की प्रति के लिए निर्धारित शुल्क अदा करते ही मिल जाएगी प्रमाणित प्रति

संजय शर्मा संपादक 
हैलो धार पत्रिका 
          धार - राजस्व न्यायालयों के फैसलों की प्रमाणित प्रति के लिए अब संबंधित पक्षकार को तहसील या कलेक्टोरेट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।  कलेक्टर आलोक कुमार सिंह  द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देशानुसार 4 अगस्त, 2020 से यह सुविधा निर्धारित शुल्क पर लोगों को अपने घर से या घर के पास ही मिलने लगेगी। 
               अधीक्षक, भू-अभिलेख राधेश्याम धाकड़ ने बताया कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम के अधीन इलेक्ट्रोनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों यथा एक अक्टूबर 2016 के बाद के समस्त राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों एवं खसरा, खतौनी, नक्शा, नामांतरण, पंजी, नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपियां हितग्राहियों को 4 अगस्त से प्राधिकृत वेब पोर्टल www.mpbhulekh.gov.in  एवं लोक सेवा केन्द्र, एम0पी0 ऑनलाईन कियोस्क, तहसील कार्यालय में स्थित आईटी सेंटर के माध्यम से मिलना प्रारंभ हो जाएगी।
            इस सुविधा का लाभ संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क अदा कर उसी समय प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये संबंधित अभिलेख के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपये तथा हर अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

No comments:

Post a Comment