निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को मोट्रेट ट्रायसिकल तथा लैपटॉप प्रदाय किये जावेंगे
अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी
संजय शर्मा संपादक
हैलो - धार पत्रिका
धार - राज्य शासन के समाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मोट्रेट ट्रायसिकल एवं लैपटॉप प्रदाय किये जावेगे। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य स्वाशासी शासकीय महाविद्यालय को जारी परिपत्र में निर्देश दिये है कि इस योजना के तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और मानसिक मंदता के विद्यार्थियो जो कक्षा 9 वी में 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर कक्षा 10 वी प्रथम बार प्रवेश लेने पर उनके लैपटॉप प्रदाय किया जाना है और अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थियो को मोट्रेट ट्राससिकल का प्रदाय किया जाना है।
श्री बनोठ ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और मानसिक मंदता के विद्यार्थी द्वारा गत परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो को लैपटॉप साथ ही दोनो हाथ न होने पर अस्थिबाधित निःशक्तजन को भी लैपटॉप प्रदाय किया जावेगा। अस्थिबाधित विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आते हुए अस्थिबाधित जो दोनो पैर से चलने में असमर्थ हो। समग्र पोर्टल पर नाम दर्ज होना चाहिए।
कलेक्टर श्री बनोठ ने इन अधिकारियो को निर्देश दिये है कि निर्धारित प्रारूप में जानकारी 1 जुलाई के पूर्व तैयार कर प्रस्तुत करे। इस योजना से किसी भी स्थिती में पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे इसके लिए सुनिश्चित करे।
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