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Tuesday 16 April 2019

जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निर्वाचन आयोग के नवीन निर्देशो तथा नाम निर्देशन पत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई

जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निर्वाचन आयोग के नवीन निर्देशो तथा नाम निर्देशन पत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई 

संजय शर्मा 
हैलो -धार पत्रिका 
               धार - लोकसभा निर्वाचन के लिए गठित जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को यहॉ जिला पंचायत सभकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  दीपक सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। श्री सिंह ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जावेगे। 30 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रो की सवीक्षा होगी और 2 मई तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है। 19 मई को मतदान तथा 23 मई को मतगणना होगी। 
                    श्री सिंह ने बताया कि मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। मॉकपोल प्रातः 6 बजे आरंभ होगा। श्री सिंह ने अवगत कराया कि नाम निर्देशन पत्र 22 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किये जा सकेगे। 26 अप्रैल को माह का चौथा शनिवार एवं 27 अप्रैल रविवार को अवकाश दिवस होने से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नही किये जावेगे। नाम वापसी का आवेदन 2 मई को दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। नाम वापसी पश्चात अंतिम सूची में रह गये प्रत्याशियो को प्रतीक चिन्हों का आवंटन होगा। 
                   जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि नाम निर्देशन पत्रो की प्रस्तुती के समय कक्ष में अभ्यर्थी सहित केवल पॉच व्यक्तियों को अनुमति होगी। सौ मीटर के दायरे में प्रत्येक अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी। नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के अभ्यर्थी को एक प्रस्तावक/गैर मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी या स्वतंत्र अभ्यर्थी  के दस प्रस्तावक होना आवश्यक है। प्रत्येक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। 
                       श्री सिंह ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र 50 रूपये के स्टॉप पर नवीनतम निर्देशानुसार होना आवश्यक है। इस प्रपत्र के सभी कॉलम भरे जाना अनिवार्य है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अंतिम तिथि 29 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के पूर्व ’’शपथ’’ प्रस्तुत करना आवश्यक है। श्री सिंह ने बताया कि चैक लिस्ट प्राप्त कर निर्देशानुसार पूर्तिया करे।  पिछले 5 वर्षो की आय का वर्षवार विवरण देना है। HUF   को सम्मिलित किया गया है। नाम निर्देशन पत्र के साथ राशि जमा किये जाने की चालन/रसीद प्रस्तुत करना होगी। पति, पत्नी, आश्रितो के साथ हिन्दु अविभक्त परिवार की भी चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी भी अनिवार्य है। शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ट पर अभिसाक्षी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है और प्रत्येक पृष्ट पर नोटरीकर्ता अधिकारी की स्टाम्प होना अनिवार्य है। 
                    श्री सिंह ने बताया कि शपथ पत्र अनुसार आपराधिक जानकारी लागु होने पर प्रपत्र C1  पर अभ्यर्थी द्वारा तीन अलग-अलग दिनों को नाम वापसी के अगले दिवस से मतदान के दो दिन पूर्व तक 12 फोन्ट साईज में क्षेत्रीय समाचार पत्र तथा टी.वी चेनल पर प्रसार कराना अनिवार्य है।
                    जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने निर्वाचन आयोग के नवीन निर्देशो की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा वीवीपेट की बैटरी निकाल ली जावेगी। ईव्हीएम मशीनो पर विभिन्न रंगो के स्टीकर लागाए जाएगे। श्री सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया द्वारा आचार संहिता के उल्लघन की शिकायत निर्वाचन आयोग को की जा सकती है। प्राप्त शिकायतो का निराकरण कम्पनी के माध्यम से किया जाएगा। उन्हेाने बताया कि रैली, जुलुस, सभा के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगी। 100 मीटर के दायरे में मतदान की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी के अलावा किसी अन्य का हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र पर मोबाईल भी प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन करने पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी।
                         पुलिस अधीक्षक  बीरेन्द्र कुमार सिंह ने इस बैठक में बताया कि अभी तक एफएसटी द्वारा 2 लाख 63 हजार 170 लीटर शराब जप्त की गई है। इस दौरान 94 लाख 56 हजार 652 रूपये की नगद राशि जप्त की गई है। इसके अलावा 3 हजार 300  गांजा तथा देशी कटटा जप्त किये गये है।  इस दौरान एसएसटी टीम द्वारा 2 हजार लीटर शराब तथा 12 लाख 16 हजार 300 रूपये की नगद राशि जप्त की गई है। श्री सिंह ने लोकसभा निर्वावन के लिए जिले में सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जानकारी दी। 
                     इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर गंधवानी  संतोष वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  रूपेश कुमार द्विवेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश बडोले, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर धार  वीरेन्द्र कटारे, समस्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, मास्ट्रर ट्रेनर डॉ. गजेन्द्र उज्जैनकर  बी डी श्रीवास्तव, मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनैतिक दलो के पदाधिकारी, पत्रकारगण उपस्थित थे।

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