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Friday 15 March 2019

धार कलेक्टर की अध्यक्षता में शान्ति समिति की बैठक सम्पन्न

धार कलेक्टर की अध्यक्षता में शान्ति  समिति की बैठक सम्पन्न

संजय शर्मा 
हैलो -धार पत्रिका 
          धार - जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक शुक्रवार को यहाॅ पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी  दीपक सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि 20 मार्च को होलिका दहन, 21 मार्च को धुलेण्डी, 25 मार्च को रंगपंचमी, 6 अप्रैल को रामनवमी , 13 अप्रैल महावीर जंयती, 19 अप्रैल को गुड फ्राईडे, 7 मई को पुरशुराम जंयती तथा 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। जिला दंडाधिकारी श्री सिंह ने इस बैठक में जिले के सभी नागरिकों से होली, धुलेण्डी, रंगपंचमी का त्यौहार शान्ति, सद्भाव तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में मिल जुलकर मनाये जाने की अपील की।  
               जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने होली के त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में जिले के नागरिकों से हरे-भरे पेड़ों की कटाई न करने, पानी की बचत करने का संदेश देने व सूखे रंगों से होली खेलने, जबरन किसी के ऊपर रंग न डालने, जबरदस्ती चंदा वसूली न करने तथा रासायनिक रंगों, आॅयल पेन्ट युक्त रंगों या खतरनाक पदार्थो से होली नही खेलने के लिए अपील की। श्री सिंह ने डामरयुक्त सड़कों पर मिट्टी बिछाए बिना होलिका दहन न करने, संकीर्ण मार्गो तथा विद्युत खम्भों के आसपास व विद्युततारों के नीचे भी होली नही जलाई जाने की नागरिको से अपील की। श्री सिंह ने होलिका दहन के लिए रियायती दर पर नगारिको को लकडी उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। 
              श्री सिंह ने कहा कि मधुमक्खी के छत्तों के नीचे होलिका दहन न किया जाए। धुलेण्डी एवं रंगपंचमी के दिन शराब की दुकाने बंद रखी जाए तथा अवैध शराब विक्रय पर गंभीरता से निगरानी रखी जाए। इसके अलावा होली के आयोजकों की बैठक कर उक्त संबंध में आवश्यक चर्चा कर लेने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट व सीएसपी को दिए। बैठक में रंगपंचमी के दिन निकलने वाली गैर के संबंध में चर्चा की गई। श्री सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट तथा नगर पुलिस अधीक्ष को गैर के आयोजकों की बैठक तथा गैर निकलने के मार्ग का अवलोकन करने के निर्देश दिये। साथ ही होली एवं रंगपंचमी त्यौहार की अवधि में तथा गैर में अस्त्र-शस्त्र  विस्फोटक सामग्री , लाठी आदि हथियार लेकर नही चलने के लिए कहा। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में विद्यालय, महाविद्यालय की परीक्षाए को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध जारी रहेगा व बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही करे। जिला दंडाधिकारी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिये है कि वे  त्यौहार के दौरान साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम करने , पेयजल व्यवस्था तथा होलिका दहन के एक दिवस पूर्व होलिका दहन के निर्धारित स्थलों पर मिट्टी की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। श्री सिंह ने नगर में त्यौहारो के दौरान बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश अधीक्षण यंत्री म.प्र विद्युत वितरण कम्पनी को दिये। जिला दंडाधिकारी ने धुलेण्डी व रंगपंचमी के दिन पानी की मितव्ययता बरतने के लिए नागरिको को आव्हान किया। बैठक में बताया गया कि रंगपंचमी के दिन दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे तक जल का प्रदाय किया जावेगा। इस बैठक को पुलिस अधीक्षक  बीरेन्द्र कुमार सिंह, अतिरक्त जिला दंडाधिकारी  सतोष टैगोर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  रूपेश कुमार द्विवेदी ने भी सबोधित किया । बैठक में शंति समिति के सदस्य ने आवश्यक सुझाव भी रखे। बैठक के अंत में पुलवामा की घटना में शहिद हुए सेनिको के प्रति दो मीनिट का मौन धारण कर श्रृद्धांजलि अर्पित की। 

            बैठक में अनुविभागीय दंडाधिकारी  वीरेन्द्र कटारे, सिटी मस्ट्रिट सुश्री दिव्या पटेल,डिप्टी कलेक्टर विजय राय, नगर पुलिस अधीक्षक  संजीव मुले, कार्यपालन यंत्री म.प्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी  अरविन्द सिंह जादौन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आर एस मंडलोई,  हितैष ठाकुर श्री अनंत अग्रवाल,  ज्ञानेद्र त्रिपाठी ,  अशोक जैन सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। 

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