सरकार का हाईकोर्ट में जवाब, देसी शराब की दुकानों पर विदेशी की बिक्री नहीं
संजय शर्मा
हैलो धार पत्रिका
इंदौर- नए वित्तीय वर्ष में देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब नहीं बिक सकेगी। अाबकारी विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में आबकारी नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं में जो जवाब पेश किया है, उसमें इन बातों का उल्लेख है।
कैबिनेट ने देसी दुकानों पर विदेशी शराब बेचने का प्रस्ताव पारित किया था और चुनाव आयोग से नई पाॅलिसी लागू करने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन आयोग ने पिछले वित्तीय वर्ष के हिसाब से ही नीति लागू करने के लिए कहा है। नई पाॅलिसी के प्रावधान स्पष्ट नहीं होने पर काॅन्ट्रेक्टर्स ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर दी थी।
जनहित याचिका भी लगा दी गई थी। इन्हीं याचिकाओं के जवाब में प्रमुख सचिव ने जवाब पेश किया है। इसमें आयोग से मिली अनुमति के हिसाब से नीति लागू करना बताया गया है।
नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंसधारी से 20 फीसदी ज्यादा कीमत लेकर लाइसेंस रिन्यू किया जाना है। शराब की एमआरपी और एमएसपी भी नए सिरे से तय कर दी गई। इसके अलावा पाॅलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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