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Monday 14 January 2019

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन करने के निर्देश

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन करने के निर्देश

 संजय शर्मा 
हैलो -धार 
          धार  - जिले में राज्य शासन द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन सुनिष्चित करे । क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जावे। इस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख रूपये की समीक्षा तक पात्रता अनुसार किसानों को लाभ दिया जाए। यह निर्देश  कलेक्टर  दीपक सिंह ने सोमवार को यहॉ कलेक्टर कक्ष में आयोजित बैठक में दिये। 
                 श्री सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 21 मार्च 2018 की स्थिति में किसान के नियमित ऋण खाते में ऋणप्रदाता संस्था द्वारा प्रदय फसल ऋण की बकाया राशि  के रूप में दर्ज है, 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णतः अथाव आंषिक रूप से पटा दिया है उन्हे भी योजना का लाभ दिया जाए। 1 अपै्रल 2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो 31 मार्च 2018 की स्थिति सहकारी बैंको के लिए कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंको के लिए छवद चमतवितउपदह ।मेमज (गैर निष्पादन आस्तियॉ ) घोषित किया गया हो, उन्हे भी योजना का लाभ दिया जाए।

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