लालू यादव सहित 19 लोग दोषी ,नेता जगन्नाथ मिश्र सहित 12 बरी,चारा घोटाला मामला
रांची - चारा घोटाला- चौथे मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया है. सजा के एलान पर फैसला 21, 22 और 23 मार्च को किया जाएगा., इस केस में 31 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें अदालत ने 19 को दोषी करार दिया, जबकि 12 बरी किए गए. सजा पर बहस 21, 22 और 23 मार्च को होगी.
ग़ौरतलब है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के अन्य तीन मामलों में सज़ायाफ्ता हैं और फिलहाल झारखंड की जेल में अपनी सजा काट रहे हैं. लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला में 6 केस दर्ज हैं. अब तक चार में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि दो मामले अभी अदालत में लंबित हैं.
चौथे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि लालू प्रसाद को इस केस में जो सजा दी जाएगी वो साथ-साथ चलेगी या अलग-अलग. लालू को दोषी करार दिए फैसला सजा के एलान की सुनवाई के दौरान होगी. उनका कहना था कि सीआरपीसी में ऐसे प्रवाधान हैं जिनमें एक साथ सजा काटी जा सकती है.
कौन दोषी, कौन रिहा
दोषी
राधा मोहन मंडल
गोपीनाथ दास
पीताम्बर झा
ओपी दिवाकर
पंकज मोहन
महेंद्र चंद्र बेदी
कृष्णकुमार प्रसाद
अरुण कुमार सिंह
अजीत वर्मा
रिहा-निर्दोष
मनुरंजलाल मोहन प्रसाद
ध्रुव भगत
जगन्नाथ मिश्रा
ऐसी चौधरी
इसलिए उन्हें क्रम के अलग बाद में दोषी करार दिया गया. लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती थे. बिरसा मुंडा जेल में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जब लालू यादव कोर्ट नहीं पहुंचे तो जज ने उनके वकील से सजा पर उनकी राय मांगी और फिर वकील की हामी के बाद सजा का एलान हुआ. दरअसल, जज का कहना था कि लालू यादव हिरासत में हैं इसलिए उनका होना जरूरी नहीं है.हालांकि, दोषी करार दिए जाने के चंद मिनट बाद लालू यादव कोर्ट परिसर से पहुंचे.
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