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Monday 11 March 2024

धार भोजशाला का ज्ञानवापी की तरह होगा सर्वे:हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का आदेश

 धार भोजशाला का ज्ञानवापी की तरह होगा सर्वे:हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का आदेश

 5 एक्सपर्ट 6 सप्ताह में सर्वेक्षण कर सौंपेंगे रिपोर्ट

संजय शर्मा संपादक 
हैलो धार पत्रिका/ हैलो धार न्यूज़ पोर्टल


  धार।  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। सोमवार को इस मुद्दे पर कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने को कहा है। इस टीम को 6 सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी।


इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में 19 जनवरी को बहस हुई थी। तब सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि सर्वे 29 अप्रैल तक पूरा करना है।

हाईकोर्ट ने इस वैज्ञानिक सर्वे को GPR-GPS तरीके से करने के लिए कहा है।

GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के अंदर विभिन्न स्तरों की हकीकत जांचने की तकनीक है। इसमें रडार का उपयोग होता है। यह अदृश्य यानी छुपी वस्तुओं के विभिन्न स्तर, रेखाओं और संरचनाओं का माप लेता है।

GPS सर्वे यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत भी सर्वे किया जाएगा। बिल्डिंग की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया जाएगा। पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट विष्णुशंकर जैन ने बताया कि सर्वे दोनों पक्षों की मौजूदगी में होगा। इससे भोजशाला के मूल स्वरूप की सच्चाई सामने आ सकेगी। मामले की सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। इससे पहले सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।


याचिका के बिंदु, जिनके आधार पर मांग स्वीकार की गई

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाए।

भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो संपूर्ण भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई करवाई जाए। हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं के आधार पर सर्वे की मांग स्वीकार कर ली है।

यह है भोजशाला से जुड़ा विवाद


जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी। यह यूनिवर्सिटी थी, जिसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। इसके अवशेष प्रसिद्ध मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में देखे जा सकते हैं। यह भोजशाला के कैंपस में स्थित है जबकि देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी है।

भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा-अर्चना करने की अनुमति है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए दोनों पक्षों को नि:शुल्क प्रवेश मिलता है। बाकी दिनों में 1 रुपए का टिकट लगता है। इसके अलावा वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की अनुमति है।

साल 2006, 2012 और 2016 में शुक्रवार को वसंत पंचमी आई तो विवाद की स्थिति बनी। वसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा जबकि शुक्रवार होने से मुस्लिमों को नमाज की अनुमति भी है। ऐसे में वसंत पंचमी शुक्रवार को आने पर समझाइश के बीच पूजा और नमाज दोनों करवाए जाते हैं। अगली बार ऐसी स्थिति 2026 में बन सकती है।

यह है भोजशाला का इतिहास


हिंदू पक्ष का कहना है कि यह सरस्वती देवी का मंदिर है। सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहां मौलाना कमालुद्दीन की मजार बनाई थी। भोजशाला में आज भी देवी-देवताओं के चित्र और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। अंग्रेज भोजशाला में लगी वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन ले गए थे।

याचिका में कहा गया है कि भोजशाला हिंदुओं का उपासना स्थल है। मुसलमान नमाज के नाम पर भोजशाला के भीतर अवशेष मिटाने का काम कर रहे हैं।

हिंदू पक्ष ने दायर की थी याचिका

बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष 1902 में हुए सर्वे को लेकर बहस हुई थी। इसमें हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने मांग की थी कि भोजशाला परिसर का दोबारा सर्वे किया जाए। कोर्ट ने इसे अयोध्या जैसा मामला बताकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भोजशाला मामले में सात जनहित याचिकाएं दायर हैं। मुख्य याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की है। इसमें मुस्लिमों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से तुरंत रोकने और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार देने की मांग की गई थी।


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