किल कोरोना अभियान-2 एक अगस्त से 14 अगस्त तक किया जायेगा आयोजित
इस अवधि में सभी प्रकार की राजनैतिक रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जनप्रतिनिधिगण अपने क्षेत्र में ऑनलाईन वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर सकते है
संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका
धार- एक अगस्त 2020/ कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में एक से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान-2 आयोजित किया जायेगा। यह अभियान संकल्प की चेन जोडो, संक्रमण की चेन तोडो से प्रेरित है। इस अभियान के दौरान संक्रमण रोकने के लिए मास्क फेस कवर पहनने की अनिवार्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन तथा भीड़-भाड़ से बचने हेतु सतत रूप से जनजागरूकता प्रचार - प्रसार किया जाएगा। साथ ही इस अवधि में जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक दौरा कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाये। इस दौरान क्षेत्र में जाकर विकास कार्यो के शिलान्यास, भूमिपूजन , लोकार्पण आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे । यह स्पष्ट किया गया है कि शिलान्यास भूमिपूजन, लोकार्पण आदि वीसी के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन करते हुए आयोजित किये जा सकते हैं।
इस अवधि में सभी प्रकार की राजनैतिक रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जनप्रतिनिधिगण अपने क्षेत्र में ऑनलाईन वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर सकते है।
जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय अथवा निवास स्थान पर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याएं, शिकायतें सुन सकते है, किन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि एक समय में 05 से अधिक लोग इकट्ठे न हो। मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा। उनके विरूद्ध जुर्माने तथा अन्य विधिक कार्यवाही की जाए ।
किल कोरोना अभियान के दौरान निगरानी एवं रामनाय के लिए गृह विभाग , नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा । नगरीय विकास , पचायत एवं ग्रामीण विकास , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी कार्यवाही की जाएगी । मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं उनके पत्र में प्रसारित रोको-टोको की कार्यवाही सतत रूप से जारी रखी जायेगी। साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उनको पत्र दिनाक 30 जुलाई 2020 द्वारा जारी एक मास्क - अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान को भी सतत रूप से संचालित किया जायेगा। 03 अगस्त 2020 के पश्चात आर्थिक गतिविधियों के संचालन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर से किसी भी तरह के लॉकडाउन का आदेश बिना गृह विभाग की पूर्व अनुमति से जारी नहीं किये जा सकेंगे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए है।
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