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Friday 27 September 2019

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को दी कानूनी जानकारी

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को दी कानूनी जानकारी

संजय शर्मा संपादक
हैलो - धार पत्रिका
       धार - जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार द्वारा जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें जेल में बंद बंदियों को कानूनी जानकारी देकर बंदियों की समस्या सुनी।
     शिविर में मुख्य अतिथि जिला अपर सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजाराम बड़ोदिया, अध्यक्षता जेल अधीक्षक श्री सतीश उपाध्याय, सहायक जेल अधीक्षक श्री निर्भय सिंह राठौर , पैरालीगल वालेंटियर संजय शर्मा , श्रीमती लेखा शर्मा, जेल शिक्षक मंचासीन थे।
     सर्व प्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दिप प्रज्वलित कर शिविर प्रारंभ किया।
     जिला अपर सत्र न्यायाधीश राजाराम बड़ोदिया ने बंदियो को जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध जाने या अनजाने में हुआ हो उसको न्याय कानून की एक प्रक्रिया के तहत ही मिलेंगी लेकिन जो बंदियो को  वकील की आवश्यकता है उसे निःशुल्क  उपलब्ध कराया जाएगा।
      शिविर के दौरान जेल में बंद धारा 367 में 10 वर्ष कारावास काट रहे सत्यनारायण पिता शोभाराम खराड़ी निवासी भीलपाड़ा बोरदा के बच्चे चेतक और हर्षिता उन्नति पब्लिक स्कूल बदनावर में फीस संबंधी समस्या बताई जिसको संज्ञान में लेते हुए न्यायाधीश ने महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर मदद करने का आश्वासन दिया साथ ही जगदीश पिता उदय सिंह व करण पिता पूनमचंद की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड को पत्र लिखकर जांचकर प्रकरण चलाने का आश्वासन दिया। न्यायाधीश द्वारा महिला बैरक में जाकर बंदियो की समस्या सुनी।

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