पंच परमेश्वर योजना की राशि का उपयोग करने के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी
राशि का 75 प्रतिशत अधोसंरचना विकास और 10 प्रतिशत पेयजल पर खर्च होगा
संजय शर्मा "संपादक हैलो-धार
भोपाल: ,16, फरवरी 2018, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में विकास गतिविधियों के संचालन के लिए दिए गए थे, पंच परमेश्वर योजना की राशि का उपयोग करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इस योजना से कम से कम 75 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्राम में अधोसंरचना विकास और 10 प्रतिशत राशि पीने के पानी की व्यवस्था पर खर्च करना अनिवार्य होगा
अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बान्स द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत में विकास गतिविधियों के लिए 14 वें वित्त मूल अनुदान, 14 वें वित्त परफॉर्मेंस ग्रांट और राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुदान की एकजुट राशि पंच परमेश्वर योजना का अंग है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा इस मद से काम करने के लिए गए कार्यों के बारे में स्पष्टता लाने के लिए राशि का उपयोग वितरण प्रतिशत आधार पर निर्धारित किया गया है। नए निर्देशों के अनुसार अब ग्राम पंचायतों को कुल राशि का 50 प्रतिशत नया अधोसंरचना कार्य जैसे सीमेंट-कंक्रीट रोड और नली निर्माण पर और 25 प्रतिशत तक भूमि रपता-पुलिया निर्माण, बाउन्ड्री-वाल निर्माण (पंचायत भवन, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय), कांजी हाउस, पुस्तकालय भवन निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय, ग्राम चावला बाजार इलाके, संगम शौचालय, एलईडी लाई, सार्वजनिक पार कच निर्माण, निषिद्ध व्यक्तियों के लिए बाधा रहित वातावरण निर्माण पर व्यय होगा। इसी प्रकार एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10 प्रतिशत राशि जलजल व्यवस्था पर, 7.5 प्रतिशत धन स्थायी संपदा संधारण और सफाई कार्य पर और शेष 7.5 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत कार्यालयीन और प्रशासनिक व्यय के लिए उपयोग हो सकता है। इस आदेश में जो काम इस राशि से नहीं हो सकता है, उन्हें भी स्पष्ट किया गया है। ऐसे कार्यों में हैण्ड-पंप खनन और संधारण, मोटर पंप खरीद, पेयजल परिवहन, मुरमीकरण, स्टॉप या चेक-डेम निर्माण, स्वागत द्वार, प्रतिमा स्थापना, सौर ऊर्जा लाइट खरीद, एयर कंडीशनर, मोबाइल, टैंकर क्रय और विज्ञापन आदि शामिल हैं .यंत्रण ग्रामीण यांत्रिक सेवा का अमले द्वारा किया जायेगा।
No comments:
Post a Comment