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Saturday 14 December 2019

समाज के शोशित, पीड़ित एवं गरीब व्यक्तियों को त्वरित न्याय प्रदान करना ही लोक अदालत का मुख्य उद्देष्य है - श्री प्रदीप कुमार व्यास, जिला न्यायाधीश

समाज के शोशित, पीड़ित एवं गरीब व्यक्तियों को त्वरित न्याय प्रदान करना ही लोक अदालत का मुख्य उद्देष्य है -   श्री प्रदीप कुमार व्यास, जिला न्यायाधीश 

नेशनल लोक अदालत में कुल-578 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा राशि  रू..1,03,83,214/-. अवार्ड पारित हुआ 
 संजय शर्मा संपादक 
हैलो धार समाचार पत्र 
           धार - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश में और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, श्री प्रदीप कुमार व्यास, जिला न्यायाधीश के मार्ग-दर्षन में जिला न्यायालय धार एवं तहसील न्यायालय-कुक्षी, बदनावर, धरमपुरी, सरदारपुर, मनावर में नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
                 लोक अदालत का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री प्रदीप कुमार व्यास एवं अभिभाषक संघ धार के अध्यक्ष श्री हितेष कुमार ठाकुर एवं विशेष न्यायाधीश श्री हरिशरण यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 
           कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप कुमार व्यास ने कहा कि नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देष्य समाज के शोषित, पीड़ित एवं गरीब व्यक्तियों को त्वरित न्याय प्रदान करना हैं। धार जिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है यहां के गरीब लोगों को षिघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का दायित्व है न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से आपसी राजीनामा करके विवाद का अंतिम निराकरण करना है। जिससे आम लोगों के धन और समय की बचत होती है।
             लोक अदालत में परिवार परामर्ष केन्द्र, धार की सहायक उपनिरीक्षक श्रीमती सुशीला ठाकुर एवं आरक्षक श्रीमती अवंता ठाकुर ने पारिवारिक विवाद में काउंसलिंग करके 04 जोड़ो को एक साथ रहकर शांति पूर्वक जीवन यापन करने के लिए तैयार किया जिनका लोक अदालत में माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा सम्मान करके उन्हें एक-एक फलदार पौधा उपहार स्वरूप भेंट किया।

               नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 5819 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये थे, जिनमें से  मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति-..169.., विद्युत अधिनियम-..25.., धारा138 एनआईएक्ट-160.., आपराधिक प्रकरण-70 ,वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरण-28, सिविल प्रकरण-19., विविध प्रकरण- 67 कुल 542 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा राशि  रू.. 6,88,18,367/- अवार्ड पारित हुआ व कुल.1400 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
साथ ही प्रीलिटिगेशन के कुल 9,935 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये, जिनमें नेगोसिबल इंस्ट्रमेंट एक्ट -03, बैंक रिकवरी प्रकरण-174., विद्युत प्रकरण-..123., जलकर एवं संपत्ति कर-246., बीएसएनएल-32 व अन्य प्रकरण-0, कुल-578 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा राशि  रू..1,03,83,214/-. अवार्ड पारित हुआ व कुल 696. व्यक्ति लाभान्वित हुए।
             लोक  अदालत के सफल आयोजन हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार आर.आर. बड़ोदिया, द्वारा जिला अधिवक्ता संघ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बैंकिंग संस्थाओं, नगरपालिका धार, पैरालिगल वाॅलेंटियर्स, पक्षकारगण एवं अन्य सहयोगीजनों का आभार प्रकट किया और भविष्य में अधिक से अधिक सहयोग की अपेक्षा की है।

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