धार जिले में प्याज की उपलब्धता सामान्य बनाएं रखने के लिए कलेक्टर के आवश्यक निर्देश
संजय शर्मा संपादक
हैलो -धार पत्रिका
धार - केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषि उपज मण्डी के सचिवों तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित एन.आई.सी. कक्ष में ली। श्री बनोठ ने अवगत कराया कि सरकार द्वारा 30 नवम्बर 2019 तक थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता पर स्टाक लिमिट निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत थोक व्यापारियों पर 50 मे.टन एवं फुटकर व्यापारियों पर 10 मे.टन अधिकतम सीमा रखी गई है।
श्री बनोठ ने निर्देश दिए है कि जिले के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय के सहयोग से और पूर्व वर्षो की शासकीय प्याज खरीदी के ऑकड़ों को ध्यान में रखते हुए प्याज के थोक एवं फुटकर व्यापारियों को सूचीबद्ध करे। इस बैठक में व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराया गया।
श्री बनोठ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सूचना तंत्र विकसित करते हुए जमाखोरों के विरूद्ध निरीक्षण तथा छापे के माध्यम से नियमित जॉंच की कार्यवाही की जाएं। अनियमितता पाएं जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावे। जिले के उपभोक्ता मंच आदि स्वयसेवी संस्थाओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाएं और उपभोक्ता हितों का ध्यान रखा जाएं।
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