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Saturday 14 September 2019

नेशनल लोक अदालत में 28 खंडपीठों में कुल 923 प्रकरणों का निराकरण किया एवं राशि रूपये-5,31,44,088/-के अवार्ड पारित किये

नेशनल लोक अदालत में 28 खंडपीठों में कुल 923 प्रकरणों का निराकरण किया एवं राशि  रूपये-5,31,44,088/-के अवार्ड पारित किये

संजय शर्मा संपादक 
हैलो धार पत्रिका 
              धार - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार के सचिव राजाराम बड़ोदिया ने बताया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14.09.2019 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार एवं तहसील विधिक सेवा समितियों- सरदारपुर, बदनावर, धरमपुरी, मनावर और कुक्षी में किया गया। जिला न्यायालय परिसर धार में स्थित एडीआर सेंटर पर प्रातः 10ः30 बजे नेषनल लोक अदालत का उद्घाटन  प्रदीप कुमार व्यास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा माॅ सरस्वति की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। 
                कार्यक्रम के शुभांरभ में विशेष न्यायाधीश  एवं नोडल अधिकारी  हरिशरण यादव, जिला न्यायालय में  पदस्थ समस्त न्यायाधीषगण,  हितेष ठाकुर अध्यक्ष अधिवक्ता संघ,  संतोष जाट सचिव अधिवक्ता संघ, न्यायालय के कर्मचारीगण एवं विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थ समस्त कर्मचारिगण एवं पैरालीगल वाॅलेंटियर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ उपरांत समस्त न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्य प्रारंभ किया गया।
              नेशनल लेाक अदालत में विभिनन प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों और प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते एवं सामंजस्य से निराकरण किये जाने के लिए 28 खण्ड़पीठों का गठन किया गया। लोक अदालत के आयोजन में विभिन्न बैंकिंग कंपनियों, पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, नगरपालिका परिषद धार, बीएसएनएल धार द्वारा प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु सक्रिय रूप से भाग लिया गया। 
               पुलिस परिवार परामर्श  केन्द्र में पदस्थ सहायक उपनिरिक्षक श्रीमती सुशीला ठाकुर द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्रकरण क्रमांक 296/2019 में पति पत्नि के मध्य आपसी राजीनामा करवाया जिसमें आवेदिका पुजा पति आशिष, जाति-दखणी/बाछड़ा, उम्र-25 वर्ष, निवासी- प्रकाष नगर, धार का पति आशिष लगभग तीन वर्षों से काम-काज नहीं करता था। आषिष की पत्नि पुजा द्वारा फैक्ट्री में काम-काज करके पति का भरण-पोषण करती थी उसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था जो आज समझाइष के दौरान फैक्ट्री में काम-काज करने एवं सारा पैसा मासिक अपनी पत्नि को देने पर सहमत होकर समझौता किया है।
                  इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक 304/19- श्रीमती बबली पति श्याम गंगोरीया जाति लोधा, निवासी-सगवाल का लगभग चार वर्षो से शराब पीकर घर में पत्नि पुजा से विवाद करके प्रताड़ित करता था जो लगभग शराब छोड़ चुका है और अच्छी तरह मेहनत मजदूरी करने का वचनबद्ध होकर दोनो पति-पत्नि ने आज समझौता करके सहज जीवन गुजारने का प्रण किया है।
                    नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 4412 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये थे, जिनमें से  मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति-..116.., विद्युत अधिनियम-..20.., धारा138 एनआईएक्ट-80.., आपराधिक प्रकरण-12 ,वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरण-17, सिविल प्रकरण-19., विविध प्रकरण- 42 कुल 307 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा राशि  रू.. 4,29,31,742/- अवार्ड पारित हुआ व कुल.653. व्यक्ति लाभान्वित हुए।
साथ ही प्रीलिटिगेशन के कुल 12,270 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये, जिनमें नेगोसिबल इंस्ट्रमेंट एक्ट -05, बैंक रिकवरी प्रकरण-189., विद्युत प्रकरण-..263., जलकर एवं संपत्ति कर-128., बीएसएनएल-04 व अन्य प्रकरण-27, कुल-616 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा राशि  रू..1,02,12,346/-. अवार्ड पारित हुआ व कुल ..669..... व्यक्ति लाभान्वित हुए।
                  नेशनल लोक अदालत में जिन पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण किया गया है उनको वन विभाग की ओर से एक-एक पौधा भेंट किया गया। 
                उक्त कार्यक्रम में समस्त न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ धार के पदाधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण, पैरालीगल वालेंटियर्स ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा उपस्थित पक्षकारों एवं सम्मानीयगण को मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती रेखा द्विवेदी ने सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया। 

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