जिला जेल में विधिक सेवा जागरूकता शिविर एवं बंदियों के परिवार के सदस्यों हेतु कानूनी सहायता एक अभियान आरंभ
जिला अपर सत्र न्यायाधीश राजाराम बड़ोदिया ने बंदियों की सुनी समस्या
संजय शर्मा संपादक
हैलो - धार पत्रिका
धार - मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जेलों में निरुद्ध बंदियों के परिजनों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु विधिक सेवा जागरूकता एवं सहायता शिविर का जिला जेल धार में एक आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि अपर सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राजाराम बड़ोदिया विशेष अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी श्रीमती रेखा द्विवेदी वर्मा अध्यक्षता जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय , जेलर यशवंत सिंह मांझी उपस्थित थे।
सर्व प्रथम अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दिप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत आरंभ किया गया ।
अपर सत्र न्यायाधीश श्री बड़ोदिया ने अपने उद्बोधन में बन्दियों को कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य यह है कि कोई अपने अधिकारों से वंचित न हो , बंदियों के परिवारजनों की समस्याओं के निवारण कर उन्हें लाभ मिले जैसे कि बंदियों के बच्चे शैक्षिक एंव स्वास्थ्य अधिकारों से वंचित न हो।बंदी के परिवार के सदस्यों की अज्ञानता , गरीबी या अनभिज्ञता और इस प्रकार के प्रकरणों में दिलचस्पी न होने एवं बंदियों की अनुपस्थिति के कारण सिविल न्यायालय में प्रकरण लंबित है इस प्रकार के और भी कानूनी सहायता विधिक सेवा प्राधिकरण देता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी श्रीमती रेखा द्विवेदी वर्मा ने बताया कि यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा प्रथम चरण में 1 मई 2019 से प्रारंभ किया गया है दूसरा चरण 1 जून 2019 से प्रारम्भ होगा जिसमें रिसोर्स पुल बंदियों के परिवार के सदस्यों से विचार - विमर्श कर वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा इस अभियान में पैरालीगल वालेंटियर्स का विशेष योगदान रहेगा ।
शिविर में सहायक अधीक्षक प्रदीप डामोर , विधिक सेवा सहयोगी अधिवक्ताओं में जे पी गुप्ता , बी एस चौहान ,अशोक चौहान बलवंत सिसौदिया पैरालीगल वालेंटियर्स श्रीमती लेखा शर्मा, संजय शर्मा,गरिमा रामपाल, मोनिका वीरांग,श्रीमती अर्चना मुकाती, योगेश मालवीय, प्रीति परमार,सामाजिक संगठन से भीम सिंह यादव , साक्षी रघुवंशी ,निकिता राठौड़ उपस्थित थे ।जागरूकता शिविर का संचालन जेल शिक्षक अंतोन मर्शलमाल ने किया।
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