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Tuesday 19 March 2019

केबल नेटवर्क संचालकों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करे- अपर कलेक्टर टैंगोर

केबल नेटवर्क संचालकों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करे- अपर कलेक्टर टैंगोर 

संजय शर्मा 
हैलो -धार पत्रिका 
             धार- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  दीपक सिंह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर  संतोष टैंगोर ने लोकसभा निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत केबल नेटवर्क संचालकों तथा आपरेटर्स की बैठक ली। अपर कलेक्टर कक्ष में आयोजित इस बैठक में अपर कलेक्टर संतोष टैंगोर ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर रखते हुए सभी केबल नेटवर्क संचालकों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों अनुसार केबल नेटवर्क प्रसारण में निर्धारित कोड का पालन करे। साथ ही आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करे। निर्वाचन के दौरान कार्यक्रम प्रसारण की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की गई अनुमति पत्र के प्रमाणित प्रतिलिपि जिला स्तरीय एमसीएमसी के सदस्य-सचिव सहायक संचालक जनसंपर्क को प्रस्तुत करनी होगी। 
                 श्री टैंगोर ने केबल नेटवर्क संचालकों से कहा कि केबल नेटवर्क अधिनियम (विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत विभिन्न प्रावधानों का कड़ाई से पालन करे। प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की 24 घन्टें की सीडी बनाकर जिला स्तरीय एमसीएमसी के सदस्य-सचिव को प्रस्तुत करे। एमसीएमसी निर्वाचन के दौरान आपके द्वारा प्रसारित होने वाले समाचार, कार्यक्रमों की 24 घन्टे कड़ी निगरानी रखेंगी। यह समिति निर्वाचन के दौरान किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में प्रसारित कार्यक्रम समाचार को पेड न्यूज की श्रेणी में घोषित कर सकती है। 
                  श्री टैंगोर ने कहा कि केबल नेटवर्क अधिनियम 1995 की धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत निर्मित विज्ञापन कोड के नियम 3 के तहत कोई ऐसा विज्ञापन अनुज्ञात नही किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पूर्णतः या मुख्यतः धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति के है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत केबल टेलीविजन पर राजनैतिक प्रकार का विज्ञापन प्रसारित नही किया जा सकेगा। श्री टैगोर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान केबल नेटवर्क पर प्रसारित कार्यक्रम, समाचार कन्टेन्ट, आदर्श आचरण संहिता तथा केबल नेटवर्क विनियमन 1995 के प्रावधानों के अनुरूप नही पाए जाने की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 की धारा 11 के अंतर्गत संबंधित केबल टेलीविजन नेटवर्क के परिपालन के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को कब्जे में लेकर वैद्यानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेंगी।
               इस बैठक में समिति के सचिव एवं सहायक संचालक जनसंपर्क  बी.एस. रावत, ग्रामोद्योग अधिकारी  गिरीश वाघमारे, मीडिया सेल के रामगोपाल शर्मा,  हेमंत भौसले, केबल नेटवर्क संचालक  चयन राठौर सहित अन्य कैबल नेटवर्क संचालकगण उपस्थित थे। 

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