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Friday 22 March 2019

धार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सिंह फेसबुक के माध्यम से मतदाताओं से सीधे संवाद

धार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक  सिंह फेसबुक के माध्यम से मतदाताओं से सीधे संवाद 

चुनाव संबंधी सम्पूर्ण जानकारी दी गई साथ ही कई प्रश्नों के जवाब दिया 

संजय शर्मा संपादक 
हैलो -धार पत्रिका 
         धार- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सिंह ने शुक्रवार को फेसबुक के माध्यम से मतदाताओं से सीधे संवाद किया और उनके प्रश्नो का तत्काल उत्तर दिये। श्री सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देशो और चुनाव के लिए की गई तैयारियों की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने का एक अनुठा एवं अभिनव प्रयास किया है। श्री सिंह ने मतदाताओं से चर्चा के दौरान बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मार्च 2019 को लोकसभा निर्वाचन की घोषणा की गई। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल, 30 अप्रैल को नामांकन पत्रों की सवीक्षा होगी, नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 मई है। इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिये जावेगे। मतदान 19 मई को तथा  मतगणना 23 मई को होगी। मतदाताओं ने दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रो पर दी जाने वाली सुविधाओं, मतदान के दिन मतदान केंद्र पर प्रचार-प्रसार की आयोग द्वारा निर्धारित दूरी की जानकारी ली। श्री सिंह ने बताया कि जिले में 10 हजार से अधिक दिव्यांग मतदाता है। इन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं के लिए मतदान केंद्र पर रेम्प का निर्माण और व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है और दिव्यांग एवं अधिक उम्र के मतदाताओं को लाने-ले-जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि वे अपने मतदाताधिकार का प्रयोग कर सके। इन्हे मतदातओं को पास दिये जावेगे और इन्हे लाईन में लगने की आवश्कता नही है। वे सीधे मतदान कर सकेगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुगम्य पोर्टल भी बनाया गया है। इसका उपयोग दिव्यांग मतदाताओं के लिए कर रहे है। 
                         श्री सिंह ने बताया कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के प्रलोभन पुरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यो को मतदान कंेद्र तक मतदान के लिए लाने-ले-जाने की व्यवस्था कर सकता है। श्री सिंह ने बताया कि धार जिले में धारा 144 के तहत विभिन्न प्रतिबंधिात्मक आदेश जारी किये गये है। जिसके तहत शस्त्र लायसेंस निलंबित कर पुलिस थानों में शस्त्र जमा किये गये है। कोई भी रैली, जुलुस, धरना प्रदर्शन, सभा बिना अनुमति से नही कर सकेगे। म.प्र कोलाहल अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घ्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी व्यक्ति को लाउट स्पीकर के उपयोग करना हो तो सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उपयोग कर सकता है। श्री सिंह ने ईव्हीएम तथा व्हीव्ही पेट के उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन ईव्हीएम तथा व्हीव्हीपेट का उपयोग किया जाता है। इसमें दो युनिट होते है एक कन्ट्रोल युनिट तथा एक बैलेट युनिट होता  है। उन्होने  मतदान की प्रक्रिया और ईव्हीएम द्वारा दी जाने वाली पर्ची की जानकारी दी। मतदान के दिन अवकाश रखा जाता है। कोई भी कर्मचारी तथा श्रमिक अपने मतदाधिकार का प्रयोग कर सकता है। श्री सिंह ने बताया कि जो श्रमिक काम के लिए पलायन कर अन्य जगह जाते है उनके लिए हम टीम भेजकर इन श्रमिको को मतदान करने के लिए आव्हान  कर रहे है ताकि ये श्रमिक मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। श्री सिंह ने बताया कि धार-महू संसदीय क्षेत्र में 2226 मतदान केंद्र स्थापित कये गये है और इसके लिए कम्यूनिकेशन प्लान बनाया गया है। हर मतदान केंद्र में 2 कर्मचारी रहेगे।  जिनके पास मोबाईल रहेगे और जिला स्तरीय कम्यूकेशन टीम के सम्पर्क में रहेगे। इसके अलावा 32 मतदान केन्द्र ऐसे है, जहॉं मोबाईल कनेक्टीविटी नही है। वहॉं पर वायरलेस सेट वीथ रिपिटर्स लगा रहे है। इसके अलावा आवश्यकता होने पर दो रनर्स भी रख रहे है, ताकि सूचना तुरन्त मिल सके। 
                        श्री सिंह ने बताया कि ई.व्ही.एम. मशीन को बाहर से छेड़छाड़ नही की जा सकती है और मतदान के बाद यह भी देखा जा सकता है कि मत किसे दिया है। मतदान के दिन गर्मी को देखते हुए मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केन्द्र पर छाया, पानी व आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई है और स्वीप गतिविधि के माध्यम से मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मत देने के लिए प्रेरित कर रहे है। श्री सिंह ने बताया कि मतदान के दिन सायं 5 बजे तक जो मतदाता मतदान केन्द्र के बन्दर प्रवेश पा जाता है, उन्हे मतदान करने की सुविधा दी जावेगी। श्री सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा शत-प्रतिशत मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी किए गए है, जो नये मतदाता जुड़े है, उन्हे ईपिक कार्ड दे रहे है। आज-कल साईबर-ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाईन राशि जमा कर सकते है। 
                    श्री सिंह ने कहा कि डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध है। इस संबंध में जहॉं शिकायत मिल रही है, वहॉं एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और डीजे भी जप्त किए जा रहे है। इस संबंध में आपकी कोई विशेष शिकायते हो तो डायल 100, पुलिस थाने या कॉल सेन्टर 1950 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। श्री सिंह ने कहा कि मतदान केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अलग-अलग व्यवस्थाएं की जाती है। कुछ मतदान केन्द्र जहॉं सेन्ट्रल पैरामिलीट्रीफोर्स रहता है, कुछ मतदान केन्द्र ऐसे होते है, जहॉं हम स्टेट आर्म्स फोर्स लगाते है। कुछ मतदान केन्द्र ऐसे होते है, जहॉं हम सीसीटीवी और वेबकास्टिंग के माध्यम से वहॉं नजर रखते है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक आते है और वह भी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को माईक्रों आब्जर्वर रखते है। मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।

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