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Sunday, 10 March 2019

मध्य प्रदेश में चार चरणों में डाले जाएंगे वोट, आचार संहिता लागू

मध्य प्रदेश में चार चरणों में डाले जाएंगे वोट, आचार संहिता लागू

मध्य प्रदेश में पहली बार चार चरणों में लोकसभा चुनाव
2018 में एक ही दिन डाले गए थे 230 विधानसभा क्षेत्रों में वोट
छिंदवाड़ा में 29 अप्रैल को लोकसभा के साथ ही विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा
संजय शर्मा 
हैलो -धार पत्रिका 
           भोपाल-  चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 29 अप्रैल से 19 मई के बीच चार चरण में मतदान होगा। 23 मई को मतगणना होगी। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आर्दश आचार संहिता लागू हो गई है। 
कब कितनी सीटों पर होगा मतदान
29 अप्रैल को 6 सीटों पर 
सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा
6 मई को 7 सीटों पर 
बैतूल, दमोह, खजुराहो, रीवा, सतना, होशंगाबाद और टीकमगढ़
12 मई को 8 सीटों पर
मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़
19 मई को 8 सीटों पर 
देवास, उज्जैन, धार, खंडवा, इंदौर, मंदसौर, रतलाम और खरगोन
कुल मतदाता: मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5,14,02,020 है। इसमें 2,67,78,268 पुरुष, 2,46,22,329 महिला  और 1423 ट्रांसजेडर मतदाता हैं। 
आचार संहिता लागू, अब क्या नहीं हो सकेगा
           सरकारें किसी भी तरह की घोषणा नहीं कर सकतीं। इनका उल्लंघन करने पर सख्त सजा हो सकती है। चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरे को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता।
         सरकारी संसाधनों का किसी भी तरह चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कोई भी सत्ताधारी नेता सरकारी वाहनों और भवनों का चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता।
केंद्र सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार, न तो कोई घोषणा कर सकती है, न शिलान्यास, न लोकार्पण और ना ही भूमिपूजन। 
       कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा काम नहीं कर सकती, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले।
             किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार या भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतदान के दिन मतदान केंद्र से सौ मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक।

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