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Friday 8 March 2019

9 मार्च नेशनल लोक अदालत में संपत्ति एवं जल कर के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट

 9 मार्च नेशनल लोक अदालत में संपत्ति एवं जल कर के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट 

संजय शर्मा 
हैलो -धार पत्रिका 
            धार-   माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष महोदय, सरिता सिंह के मार्ग-दर्शन  में जिला धार एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।  
                मध्यप्रदेश में 9 मार्च, 13 जुलाई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगायी जायेगी। लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक होगी, में मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। 
    इसी तरह जल कर में कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट और जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार रुपये तक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। 
              किसानों को विद्युत बिल बकाया राशि में भी छूट दी जाएंगी । संपत्ति कर के प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, लेकिन ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। आगामी 9 मार्च को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर दी जायेगी। इसके बाद 13 जुलाई, 14 सितम्बर और 14 दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशि पर दी जायेगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जायेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र वर्ष 2019 में होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। 
               धार में दिनांक 09 मार्च, 2019 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के कार्य हेतु कुल 24 खण्ड़पीठों का गठन किया गया है। जिसके अनुसार खण्ड़पीठ क्र. 01 श्रीमान हरिषरण यादव, विषेष न्यायाधीश जिला धार खण्ड़पीठ क्र. 02 श्रीमती उषा गेडाम, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, धार, खण्डपीठ क्र. 03 श्रीमान आर.के. वर्मा, तृतीय अपर जिला न्यायाधीष, धार खण्डपीठ क्र. 04 श्रीमती वंदनाराज पाण्डेय, पंचम अपर जिला न्यायाधीश, धार खण्ड़पीठ क्र. 05 श्रीमान संदीप कुमार सोनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 धार, खण्ड़पीठ क्र. 06 श्रीमान राहुल वर्मा, तृतीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धार खण्ड़पीठ क्र. 07 श्रीमान एम.ए. खान, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, सरदारपुर खण्ड़पीठ क्र. 08 श्रीमान अरबिंद कुमार जैन, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, सरदारपुर खण्ड़पीठ क्र. 09 श्रीमान अभिजीतसिंह वास्केल, अति. व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 सरदारपुर खण्ड़पीठ क्रमांक 10 श्रीमती सरिता डावर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सरदारपुर खण्ड़पीठ क्र. 11 श्रीमान मो0 मूसा खान, अपर जिला न्यायाधीश, बदनावर खण्ड़पीठ क्र. 12 श्रीमती रष्मिना चतुर्वेदी, अति. अपर जिला न्यायाधीष, बदनावर खण्ड़पीठ क्र. 13 श्री निलेष कुमार जिरैती, अति. व्यवहार न्यायाधीष वर्ग-1, बदनावर खण्ड़पीठ क्रमांक 14 श्री सचिन कुमार जाधव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बदनावर खण्ड़पीठ क्र. 15 श्रीमान के.एस. बारिया, अपर जिला न्यायाधीश, धरमपुरी खण्ड़पीठ क्र. 16 श्रीमान पुंजिया बारिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धरमपुरी खण्ड़पीठ क्र. 17 श्री महेन्द्रसिंह रावत,  व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धरमपुरी खण्ड़पीठ क्रमांक 18 श्रीमान अकबर शेख, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, मनावर खण्ड़पीठ क्र. 19 श्री प्रियांक दुबे, व्यवहार न्यायाधीष वर्ग-1, मनावर खण्ड़पीठ क्र. 20 श्रीमती प्रवीणा व्यास, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, कुक्षी खण्ड़पीठ क्र. 21 श्रीमान संजय कुमार गुप्ता, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, कुक्षी खण्ड़पीठ क्र. 22 श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धार खण्ड़पीठ क्र. 23 श्री एन.एस. ताहेड़, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कुक्षी खण्ड़पीठ क्र. 24 श्रीमान सुबीर यादव, श्रम न्यायाधीश, श्रम न्यायालय धार का गठन किया गया है। 
          जिला एवं तहसील न्यायलयों हेतु कुल 4078 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रैफर किये गये। जबकि न्यायालय में लंबित कुल 16827 प्रकरणों में से 3666 प्रकरण राजीनामा हेतु रैफर किये गये। 
           अतः उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण कर अधिक से अधिक लाभ उठाये। तथा समय एवं धन की बचत करते हुवे आपसी सौहार्द बनाने का प्रयास करे। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती रेखा दिवेदी ने दी। 

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