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Tuesday, 8 January 2019

सवर्णों को आरक्षण से जुड़ा विधेयक पारित, राज्यसभा में कल पेश होगा पक्ष में 323 और विरोध में 3 वोट पड़े

सवर्णों को आरक्षण से जुड़ा विधेयक पारित, राज्यसभा में कल पेश होगा पक्ष में 323 और विरोध में 3 वोट पड़े

संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा में 5 घंटे चर्चा हुई, पक्ष में 323 और विरोध में 3 वोट पड़े
राज्यसभा में सांसदों की मौजूद संख्या 244 है, बिल पारित कराने के लिए 163 वोट जरूरी
इस विधेयक के कानून बनने के बाद सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलेगा
संजय शर्मा 
हैलो -धार पत्रिका 
        नई दिल्ली  -   नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए लोकसभा में मंगलवार को संशोधन विधेयक पास हो गया। इसके पक्ष में 323 और विरोध में 3 वोट पड़े। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। इस पर करीब 5 घंटे चर्चा चली। कांग्रेस ने बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन पार्टी ने मांग की थी कि बिल पहले संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाए। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा- आप इस बिल का समर्थन कर ही रहे हैं तो आधे मन से नहीं, पूरे दिल से कीजिए। जब यह बिल गरीब सवर्णों के पक्ष में है तो कम्युनिस्टों को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए।

आगे क्या : राज्यसभा में पेश होगा बिल, कांग्रेस-सपा के समर्थन से सरकार की राह आसान
        राज्यसभा में सांसदों की मौजूद संख्या 244 है। बिल पारित कराने के लिए वहां दो तिहाई सांसदों यानी 163 वोटों की जरूरत होगी। भाजपा (73) समेत एनडीए के पास 88 सांसद हैं। कांग्रेस (50), सपा (13), बसपा (4), राकांपा (4) आप (3) ने बिल का समर्थन किया है। इनकी संख्या 74 होती है। इस तरह एनडीए और बिल का समर्थन कर रहे विपक्षी सांसदों की कुल संख्या 162 हो जाती है। 13-13 सांसदों वाली तृणमूल, अन्नाद्रमुक या बीजद (9), तेदेपा (6) और टीआरएस (6) में से किसी एक के समर्थन करने पर भी यह बिल राज्यसभा में अासानी से पारित हो जाएगा।
आरक्षण के लिए 5 प्रमुख मापदंड
1. परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रु. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 
2. परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। 
3. आवेदक के पास 1,000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए। 
4. म्यूनिसिपलिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए। 
5. नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी में 200 गज से बड़ा घर न हो।

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