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Sunday 7 October 2018

आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन किया जाऐ - जिला निर्वाचन अधिकारी

आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई  से पालन किया जाऐ - जिला निर्वाचन अधिकारी

कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों की बैठक
    संजय शर्मा 
संपादक हैलो धार 
             धार- 7 अक्टूबर  विधानसभा चुनाव 2018 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श  आचरण संहिता प्रभावषील हो गई है। इसलिए सभी राजनैतिक दल इसका कड़ाई से पालन करें। इस आषय के निर्देष   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  दीपक सिंह ने रविवार को यहाॅं जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित राजनैतिक दलो पदाधिकारियों की बैठक में दिये। उन्होने अपेक्षा करते हुए कहा कि सभी राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिष्चित करेंगे और कही भी भ्रम की स्थिति हो तो तत्काल संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शंका निवारण कर लेगे । 
           जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार  सुविधा, समाधान, सी-विजिल पोर्टल का बनाए गए है। राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को समस्त प्रकार की अनुमतियाॅं ‘‘सुविधा पोर्टल’’ के माध्यम से दी जावेगी। अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दलों को सुविधा पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की अनुमतियां जैसे- रैली, सभा, बैठक, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय की स्थापना, वाहन उपयोग की अनुमति, लाउडस्पीकर उपयोग करने की अनुमति के लिए आॅनलाइ्रन आवेदन रिटर्निंग आॅफिसर को कार्यक्रम के 48 से 72 घन्टे पहले करना होगा। 
            श्री सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश  कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति सुविधा पोर्टल से लेनी होगी और पव्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेंगा। सुगम पोर्टल के माध्यम से निर्वाचन में लगने वाले समस्त प्रकार के वाहनों का प्रबंधन किया जावेगा। जबकि समाधान एकीकृत षिकायत निवारण पोर्टल है। निर्वाचन संबंधी विभिन्न माध्यमों यथा- काल सेन्टर, फैक्स, ई-मेल, डाक पत्र, मोबाईल एप, निवा्रचन आयोग का षिकायत निवारण पोर्टल आदि पर प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की शिकायते समाधान पोर्टल  पर ही दर्ज होगी और इनका आॅनलाईन ही निराकरण पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा। 
            जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा आम नागरिकों की निर्वाचन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की निगरानी और शिकायत के लिए सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन बनवाई गई है। सी’विजिल द्वारा नागरिक किसी भी अवैध गतिविधि की षिकायत कर सकेंगे। सी-विजिल में रियल टाइम पर फोटो और वीडियो केप्चर की सुविधा दी गई है। सी-विजिल एंड्राइड यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेगी। सी-विजिल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए 5 तरह के अधिकारियों के एप्लीकेषन्स उपलब्ध होंगे। जिनमें रिटर्निंग आॅफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, फील्ड लेवल अन्वेषण दल, आब्जर्वर तथा माॅनीटरिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश  तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध होंगे। सी-विजिल पर प्राप्त शिकायतों का 100 मिनट के टाइम फ्रेंम में निराकरण किया जावेगा। 
             श्री सिंह ने बताया कि जिले में सभी विधानसभा मुख्यालय पर नाम-निर्देशन पत्र भरने की व्यवस्था रखी गई है। धार, बदनावर, सरदारपुर, कुक्षी, मनावर में अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आॅफिसर नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे और गंधवानी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  आर.के. चौधरी तथा धरमपुरी में अपर कलेक्टर  दिलीप कापसे नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करेगे। श्री सिंह ने बताया कि मतदान सामग्री धार में स्थित पाॅलिटेकनिक काॅलेज में जमा होगी और मतगणना भी इसी स्थान पर होगी। श्री सिंह ने ई.वी.एम. तथा वी.वी. पेट के कार्यो के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
           श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेष सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति जिसमें शासकीय भवन, उनकी दीवारे, माईल स्टोन, टेलीफोन, विद्युत खम्बों पर नारे लिखकर, पोस्टर चिपकाकर, प्रतिकों की पेंटिंग, ध्वज लगाकर उसे विरूपित करते है अथवा निजी सम्पत्ति भवन, झोपड़ी अहाते दिवार पर उसकी अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुज्ञा नही है।
          पुलिस अधीक्षक  वीरेन्द्र कुमार सिंह ने इस बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस जिले की सीमा से 7 जिलों की सीमाएं लगती है। इन जिलों की सीमाओं पर सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाए जाऐंगे। उन्होने बताया कि 19 स्थानों पर नाकेबंदी की व्यवस्था की गई है और 21 फ्लाईंग स्काट की टीमें गठित की गई है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5300 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। 29 अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है और 1 अपराधी को सैन्ट्रेल जेल भेजा गया है। उन्होने राजनैतिक दलों से कहा कि वे मतयाचना के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग न किया जाए। उन्होने बताया कि एल्नरेबल तथा क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इसके प्रतिवेदन भी प्राप्त हो रहे है। 
           इस अवसर पर अपर कलेक्टर  दिलीप कापसे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शंकरलाल सिंगाड़े, डिप्टी कलेक्टर सुश्री नेहा साहू,  विजय राय तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित थे।  

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