सुप्रीम कोर्ट दो बड़े अहम फैसले प्रमोशन में आरक्षण एंव आधार कार्ड कहा आवश्यक
हैलो धार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज फैसलों के लिहाज से बड़ा दिन है. अभी तक कोर्ट से दो अहम फैसले आ चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से पहला फैसला प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आया. एससी-एसटी वर्ग को राहत देते हुए कोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को बरकरार रखा है. वहीं दूसरे फैसले में कोर्ट ने आधार को संवैधानिक दर्जा दे दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट साफ करते हुए बताया कि आधार कहां जरूरी है और कहां नहीं. सुप्रीम कोर्ट से अभी अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर भी फैसला आना है.
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अगले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ''हम इस बात पर सहमत हैं कि इस मामले (चीफ जस्टिस की नियुक्ति) में दखल यह सही मंच नहीं है.'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योग्यता से रहित है.
सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैलसा. सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी. कहा- भारत में कोर्ट सबके लिए खुला रखने की व्यवस्था, लोगों को कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सरकार इसके लिए ज़रूरी नियम बनाए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि निजी कंपनी, व्यक्ति या कॉर्पोरेट्स आधार नहीं मांग सकते.
कोर्ट ने आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा- बैंक अकाउंट और मोबाइल से आधार लिंक करना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने यहा भी कहा कि आधार को वित्त विधेयक की तरह पास किये जाने में कुछ गलत नहीं है. बता दें कि सरकार ने बैंक अकाउंट और मोबाइल जैसी तमाम सुविधाओं के लिए आधार को अनिवार्य किया है.
कोर्ट ने कहा- 6 से 14 साल के बच्चों को आधार ना होने की वजह से सर्व शिक्षा अभियान जैसे लाभ से वंचित न किया जाए.
कोर्ट ने कहा- किसी ज़रूरतमंद को प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक की पुष्टि न हो पाना) की कमी के चलते लाभ से वंचित न किया जाए. CBSE, NEET आदि में आधार ज़रूरी नहीं, बच्चों का आधार बनाने के लिए अभिभावक की इजाज़त ज़रूरी, वयस्क होने के बाद वो खुद तय करें. स्कूल दाखिले के लिए आधार ज़रूरी नहीं है.
कोर्ट ने कहा- गरीमा के साथ जीवन मौलिक अधिकार है, आधार से वंचित तबके को गरिमा मिल रही है. 99.76% लोग आधार से जुड़े, अब उन्हें सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने कहा- किसी जानकारी का जारी होने क्या राष्ट्रहित में है? ये उच्च स्तर पर तय हो. जानकारी जारी करने का फैसला लेने में हाई कोर्ट जज की भी भूमिका हो. आधार एक हद तक निजता में दखल है लेकिन ज़रूरत को देखना होगा. कोर्ट ने माना कि आधार से समाज को फायदा हो रहा है.
जस्टिस सीकरी ने आधार पर फैसला पढ़ते हुए कहा- हमें लगता है कि बायोमेट्रिक की सुरक्षा के पुख्ता उपाय हैं. कोर्ट ने कहा- किसी व्यक्ति का डेटा रिलीज़ करने से पहले उसे जानकारी दी जाए.
आधार पर फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा- आधार यूनीक है ये सबसे अलग बनाता है. कोर्ट ने कहा कि 'बेस्ट' होना आपको नंवर वन बनाता है लेकिन 'यूनीक' होना ओनली वन बनाता है.
आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया. आधार की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा- आधार आम नागरिक की बड़ी पहचान बन गई है. कोर्ट ने कहा पिछले कुछ दिनों में आधार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई.
प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 का फैसला बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण से पहले आंकड़े जुटाना जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने नागराज फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा.
प्रमोशन में आरक्षण पर जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया, थोड़ी देर में आएगा फैसला. प्रमोशन में आरक्षण हुआ तो फैसला एससी-एसटी को फायदा मिलेगा.
आधार पर फैसले से पहले से कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहती ने कहा, ''डाटा की सुरक्षा बेहद जरूरी है और सरकार ने साफ किया है कि वो डाटा की सुरक्षा करेगी.''
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